रिपोर्ट – आशुतोष तिवारी
रीवा. संपत्ति कर का भुगतान तय समय सीमा के अंदर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. लेकिन इन दिनों रीवा में हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों के लिए छूट दी जा रही है लेकिन ये मौका सिर्फ 30 नवंबर तक है. निगम अधिकारियों का कहना है किऐसे लोग जिनका हाउस टैक्स बकाया है, उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिएऔर 4 परसेंट की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करना चाहिए.
दरअसल नगर निगम ने शहरवासियों को वित्तीय वर्ष 2022 2023 के सम्पत्ति कर जमा करने पर 30 नवम्बर तक 4 फीसदी की छूट दे रहा है.आज आखिरी मौका है. हालांकि संभावना है किडेट आगे बढ़ाई जा सकती है. यह विशेष मौकाऐसे हाउस ऑनर के लिए है जिनका सम्पत्ति कर जमा नहीं है. अगर उन्हें इस मौका का फायदा उठाना है. तो आज अपना हाउस टैक्स जमा करे. इसके अलावा निगमायुक्त ने व्यावसायिक काम्लेक्स,भवन व जमीनों को लीज नवीनीकरण जल्द कर अर्थदंड से बचने की बात भी कही है.
लीज का नवीनीकरण कराना आवश्यक
नगर पालिक निगम में पूर्व रीवा सुधार न्यास की आवासीय एवं व्यावसायिक योजना नेहरू नगर, इंदिरा नगर, यातायात नगर, सिरमौर चौराहा, शोरूम काम्पलेक्स, तानसेन काम्पलेक्स, अम्बेडकर बाजार, कोठी कम्पाउंड व्यंकट बाजार, गुढ़ चौराहा, बोदा रोड, हेडगेवार नगर एवं जयप्रकाश नारायण नगर स्थानों में जिन हितग्राहियों को 31 जनवरी 1993 तक भूखंड, भवन, दुकान, हॉल, फ्लैट आदि 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, उनका मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 2016 के नियम 17 प्रावधान के अन्तर्गत लीज नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है.
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