Sehore News: सीहोर जिला न्यायालय ने गरीबों का पैसा खाने वाले को 250 साल की सजा सुनाई है. (Photo-News18)
सीहोर. मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला न्यायालय ने 24 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. उन्होंने गरीबों का पैसा खाने वाली चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर को 250 साल की सजा सुनाई. डायरेक्टर के साथ-साथ कोर्ट ने कंपनी की सीहोर ब्रांच के कर्मचारियों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस चिटफंड कंपनी ने गरीबो को पैसे कम समय में दोगुने करने का सब्जबाग दिखाया था और उनकी जीवनभर की कमाई पल में डुबो दी थी. जैसे-तैसे पैसे जमा करने वाले लोगों को कंपनी ने पल में कंगाल कर दिया था.
यह ऐतिहासिक फैसला सीहोर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने सुनाया. उन्होंने साईं प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को 250 साल की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने कंपनी की सीहोर शाखा के कर्मचारियों दीप सिंह वर्मा, निवासी ग्राम लसूडि़या परिहार, लखनलाल वर्मा, निवासी ग्राम खैरी, जितेंद्र कुमार, निवासी ग्राम काकडखेड़ा और राजेश परमार को 5-5 साल की सश्रम सजा सुनाई.
5 साल में दोगुना पैसा करने का दिया लालच
दरअसल, चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर बाला साबह महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है. उसने और दीप सिंह वर्मा, राजेश उर्फ चेतनारायण परमार, लखन लाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार वर्मा ने साल 2009 से लेकर साल 2016 के बीच षडयंत्र किया. उन्होंने सीहोर जिले के आसपास के गांव के निवेशकों को साईं प्रसाद कंपनी में पैसा लगाने को कहा. आरोपियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा 5 साल में दोगुना हो जाएगा.
कंपनी ने धोखे से कराया करोड़ों रुपये का निवेश
जानकारी के मुताबिक, गरीब लोग उनकी बातों में आ गए. उन्होंने करोड़ों रुपये की पूजीं इस कंपनी में निवेश कर दी. लोग निवेश करके भूल गए. लेकिन, जब रकम के निवेश का समय पूरा हुआ तो कंपनी के अधिकारी ऑफिस में ताला डालकर रफ्फू चक्कर हो गए. लोग जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें सच्चाई का पता चला. सच्चाई जान लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. अपने साथ हुए धोखे को देख लोगों ने जमकर हंगामा किया. उन्होंने सीहोर के थाना कोतवाली में साल 2016 में एफआईआर दर्ज कराई. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 120-बी भादिव, धारा 6 म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.
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