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Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह कराने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस की कड़ी नजर 

फ़ाइल फोटो 

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Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस तैयार है. विशेष रूप से विवाह आयोजनों की निगर ...अधिक पढ़ें

सुनील रजक
शिवपुरी. अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजन होते है, जिनमें बाल विवाह होने की संभावना प्रबल रहृती है. इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह आयोजनों की निगरानी करते हुए, बाल विवाह आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं.

कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी दल में सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, समन्वयक चाइल्ड लाइन रहेंगे.

इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय निगरानी दल में अध्यक्ष के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/बीआरसी, सदस्य एवं सचिव के रूप में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सदस्य के रूप में विकास खण्ड समन्वयक जन अभियान परिषद, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नेहरू युवा केन्द्र, पैरालीगल वॉलेन्टियर विधिक सेवा, स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे.

ग्राम पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी दल में सरपंच अथवा वार्ड पार्षद अध्यक्ष के रूप में रहेंगे. सदस्य/ सचिव पंचायत सचिव, सदस्य के रूप में पटवारी, शिक्षक समस्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम स्वास्थ्य विभाग, मातृ सहयोगनी समिति, शौर्यदल सदस्य, स्वसहायता समूह की महिलाएं शामिल रहेंगी.

बाल विवाह हो तो यहां सूचित करें
जिला स्तर पर निगरानी दल विवाह आयोजनों में सेवाएं देने वाले दल प्रचार-प्रसार के माध्यमों से संवेदीकरण कर बाल विवाह में सेवाएं/सहयोग न देने की अपील करेंगे. उक्त दल अंतर्विभागीय समन्वय कर विवाह महूर्तो के अवसर पर बाल विकास न करने का परामर्श देंगे. जिला स्तर पर बाल विवाह की सूचना हेतु वन स्टॉप सेंटर में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके दूरभाष नम्बर 07492-356963 पर अथवा चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्प लाइन 181 या पुलिस को 100 नम्बर पर सूचित किया जा सकेगा.

वर-वधू के दस्तावेजों का होगा परीक्षण
ब्लॉक स्तरीय दल आंगनवाड़ी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार कर जिला स्तर दल को और पंचायत स्तरीय निगरानी दल सूची तैयार कर ब्लॉक स्तरीय दल अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को भेजेगा. ब्लॉक स्तरीय दल सामूहिक विवाह स्थल में वर-वधू के उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करेगा. यह उल्लेखनीय है कि उम्र संबंधी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड ही मान्य होगा.

Tags: Akshaya Tritiya, Madhya pradesh news, Mp news, Shivpuri News

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