महाराष्ट्र में बदले नियम. (फ़ाइल फोटो)
मुंबई. महाराष्ट्र में शनिवार से कोरोना वायरस अनलॉक (Coronavirus Unlock) की प्रक्रिया के नए चरण की शुरुआत हो रही है. राज्य सरकार ने कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को काबू में करने के लिए नए नियम बनाए हैं. इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रवेश के नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है. महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में आने वाले हर यात्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा. वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 14 दिन का अंतर होना भी जरूरी है. साथ ही इसके सबूत के तौर पर अपने पास सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होगी. अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो उस स्थिति में आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. इन नियमों का पालन न होने की स्थिति में महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा.
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का भी फैसला किया है. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिये.
इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है. स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों.
सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
मंत्री ने कहा इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और उपासना स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.
शॉपिंग मॉल, होटल, जिम, स्पा और दुकानों को इस शर्त पर रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों ने कोविड -19 टीके की दोनों खुराक ले ली हों.”टोपे ने कहा कि इन स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कामकाज होगा.
कोविड-19 से संबंधित राज्य का कार्यबल 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेने के लिए आज रात कार्यबल के सदस्यों से मिलने वाले हैं.
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