कोरोना वायरस: ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का क्वारंटाइन जरूरी, BMC का सर्कुलर

मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का तापमान जांचते स्टाफ. (फाइल फोटो)
Maharashtra Coronavirus: अगर यात्रियों के पास पहले से कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट है, तो भी उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा.
- News18Hindi
- Last Updated: March 3, 2021, 9:00 PM IST
मुंबई. ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों का संस्थागत (होटल) पृथकवास अनिवार्य किया जाएगा. मतलब कि अगर कोई यात्री ब्राजील से मुंबई पहुंचता है, तो उसे सात दिनों के लिए होटल में क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा. बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी है. इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर यात्रियों के पास पहले से ही कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट है, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें सात दिनों के क्वारंटाइन से गुजरना होगा. यह नियम महाराष्ट्र के यात्रियों पर लागू होगा.
दूसरी ओर, मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पुलिस से प्रत्येक जोन में नियमों का उल्लंघन करने वाले कम से कम 1,000 लोगों से जुर्माना वसूलने को कहा है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. मुंबई को 12 पुलिस जोन में बांटा गया है और सिटी पुलिस को कोविड-19 नियमों के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपये जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है.

BMC circular For quarantine (ANI/3 March 2021)
अधिकारी ने बताया कि महानगर में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए सिंह ने पुलिस से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. अधिकारी के मुताबिक सिंह ने हाल में सभी वरिष्ठ निरीक्षकों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने और प्रत्येक दिन एक जोन में 1,000 लोगों से जुर्माना वसूलने को कहा है.
मुंबई पुलिस के प्रवक्ता एस चैतन्य ने बताया कि पुलिस कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए नागरिकों के बीच जागरुकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक जोन में एक दिन में 1,000 लोगों से जुर्माना वसूलने का लक्ष्य इसलिए तय किया गया है ताकि लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के संबंध में सरकार के निर्देशों का पालन करें.’
(इनपुट भाषा से भी)