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बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ED ने हिरासत में लिया, जानें क्‍या है लुकआउट नोटिस?

जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने दिल्ली में तलब किया है. (फोटो साभारः Instagram/jacquelinef143)

जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने दिल्ली में तलब किया है. (फोटो साभारः Instagram/jacquelinef143)

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले (Money Laundering Case) में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का नाम ...अधिक पढ़ें

    मुंबई. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओर से लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है. इस सर्कुलर के कारण जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर विदेश जाने से रोक लिया गया. सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि इस बात की जानकारी ईडी के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने जैकलीन से पूछताछ की फिर उन्हें हिरासत में ले लिया.

    बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम शामिल है. इस मामले में ईडी की टीम उनसे पूछताछ भी कर चुकी है. हाल ही में जैकलीन ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया था. सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ वसूली के मामले में जैकलीन फर्नांडिस का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था. जैकलीन इस मामले में एक गवाह हैं. एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के बीच किसी तरह का कोई वित्तीय लेनदेन तो नहीं हुआ था.

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    मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन को लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद जैकलीन मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है. इस सर्कुलर के बाद भी जैकलीन मुंबई से विदेश जा रही थीं, इसीलिए एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें रोक लिया. बता दें, जैकलीन 10 दिसंबर को रियाद में होने वाले ‘द-बंग’ कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने वाली टीम का हिस्सा हैं.

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    क्‍या होता है लुकआउट नोटिस? किन लोगों को जारी किया जाता है
    लुकआउट नोटिस (LOC) या लुकआउट सर्कुलर एक सर्कुलर लेटर है. इस सर्कुलर लेटर का इस्‍तेमाल भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है. ज्‍यादातर अपराधियों को विदेश जाते समय एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाता है. लुकआउट नोटिस का अधिकार केवल उसी देश के पास होता है, जहां की जांच एजेंसी ने उसे जारी किया है. लुकआउट नोटिस का उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों) पर आव्रजन जांच में किया जा सकता है. लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर आव्रजन अधिकारी आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकते हैं.

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    लुकआउट नोटिस जारी करने के क्‍या हैं नियम?
    किसी भारतीय व्यक्ति के खिलाफ सभी आव्रजन चेकपोस्टों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप में ही जारी किया जा सकता है.

     लुकआउट नोटिस जारी करने का अधिकार भारत सरकार के उपसचिव, प्रदेश स्‍तर के ज्‍वाइंट सेक्रेटरी और जिला स्‍तर के पुलिस अधीक्षक या इस रैंक के ऊपर के अधिकारियों के पास ही होता है.

     लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी को जिस व्‍यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उसकी पूरी जानकारी देनी होती है. उस व्यक्ति के नाम को छोड़कर कम से कम 3 अन्य पहचान चिन्‍ह भी बताने होते हैं.

     लुक आउट नोटिस एक साल के लिए ही मान्‍य होता है. जांच एजेंसी चाहे तो इस नोटिस पीरियड को एक साल खत्‍म होने से ठीक पहले फिर एक साल के लिए बढ़ा सकती है.

    Tags: Bollywood, Directorate of Enforcement, Jacqueline fernandez, Mumbai airport

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