महाराष्ट्र में 28 फरवरी तक बढ़ा लॉकडाउन, जारी रहेंगी पहले की पाबंदियां

महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. (Pic- AP)
Maharashtra Lockdown: बता दें कि गुरुवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,18,413 मामले सामने आ चुके हैं. यहां अब तक 50,944 संक्रमितों की मौत हो चुकी है.
- News18Hindi
- Last Updated: January 29, 2021, 3:24 PM IST
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) संबंधी पाबंदियों को शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 वायरस (Covid-19) के फैलने का खतरा बरकरार है और सरकार को आपातकालीन कदमों की जरूरत महसूस हो रही है.
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा गया है कि पाबंदियों में ढील देने और चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों की इजाजत देने संबंधी अभियान ‘मिशन बिगेन अगेन’ को संचालित करने के सरकार के दिशा-निर्देश 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे. बता दें कि गुरुवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,18,413 मामले सामने आ चुके हैं. यहां अब तक 50,944 संक्रमितों की मौत हो चुकी है.

बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने भी देश में कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं. ये गाइडलाइंस 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी.
इसमें गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को अपने यहां कोरोना संक्रमण के हालात देखते हुए कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन का अधिकार दिया था.
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा गया है कि पाबंदियों में ढील देने और चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों की इजाजत देने संबंधी अभियान ‘मिशन बिगेन अगेन’ को संचालित करने के सरकार के दिशा-निर्देश 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे. बता दें कि गुरुवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,18,413 मामले सामने आ चुके हैं. यहां अब तक 50,944 संक्रमितों की मौत हो चुकी है.

बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने भी देश में कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं. ये गाइडलाइंस 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी.
इसमें गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को अपने यहां कोरोना संक्रमण के हालात देखते हुए कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन का अधिकार दिया था.