आरे कॉलोनी में जंगल की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक.
नई दिल्ली. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब इस मामले पर 21 अक्टूबर को अलगी सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि अब सरकार कोई पेड़ नहीं काटेगी. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रिपोर्ट दे और कोर्ट को बताए कि अबतक आरे में कितने पेड़ काटे गए हैं?
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस केस में एक पार्टी के तौर पर शामिल किया जाए.
क्या आरे जंगल या इको सेंसेटिव जोन था?
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या आपके पास इस बात का सबूत हैं कि आरे पहले जंगल या इको सेंसेटिव जोन में आता था और अगर ऐसा था तो क्या सरकार ने इसे बदला? कोर्ट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसके लिए आप हमें प्रोपर डॉक्यूमेंट दिखाएं, मीडिया रिपोर्ट नहीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच मामले पर सुनवाई की.
Supreme Court asks Maharashtra Government to not cut more trees at #Aarey Colony. Solicitor General Tushar Mehta appearing for Maharashtra Government assures the bench that henceforth no trees will be cut. pic.twitter.com/oLSzCZsXcY
— ANI (@ANI) October 7, 2019
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