अदालत ने बचाव पक्ष के वकील अबद पोंडा की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी डॉक्टरों को जमानत मिलनी चाहिए
डॉ. तडवी आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष को फटकार लगाई है. यह फटकार जांच में देरी के लिए लगाई गई है. मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि कुछ महीने पहले ही अपनी ही जूनियर डॉक्टर पायल तडवी को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी तीन महिला डॉक्टरों की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी.
इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति साधना जाधव ने अपराध शाखा को ‘अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाने’ के आरोप में बीवाईएल नायर अस्पताल में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉ. यी चिंग लिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनुमति मांगने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। तडवी (26) मेडिकल की द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर की छात्रा थी, उसने बीवाईएल नायर अस्पताल में तीन डॉक्टरों की रैगिंग और जातिसूचक टिप्पणियों से तंग आकर अपने हॉस्टल के कमरे में 22 मई को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।
डॉ तडवी अनुसूचित जाति समुदाय से थीं
तडवी की मां ने दावा किया कि हेमा आहूजा, अंकिता खंडेलवाल और भक्ति मेहर उनकी बेटी को मानसिक प्रताड़ना दे रही थीं. जिसको लेकर मेरी बेटी ने डॉ. लिंग से शिकायत की थी। ये तीनों उनके विभाग में उसकी सीनियर थीं।
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: Mumbai, Mumbai high court, Mumbai local news, Mumbai police
पांच भारतीय बैटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट की पहली पारी में दिखाए थे तारे, धोनी ने सचिन को किया पीछे!
IPL: 5 बल्लेबाज जिन्होंने बिना चौका लगाए जड़ा अर्द्धशतक, खास लिस्ट में संजू सैमसन का नाम 2 बार शामिल
रानी की सुंदरता ही बन गई थी दुश्मन, अफगान सरदार से आबरू बचाने को ली थी जलसमाधि; प्यार और वासना की कहानी