महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ बस ड्राइवर, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पालघर पुलिस के प्रवक्ता हेमंत काटकर ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
हाल में देशभर में विभिन्न स्थानों पर मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं.
- भाषा
- Last Updated: September 3, 2019, 6:41 PM IST
पालघर. महाराष्ट्र के पालघर (Palghar) में कुछ लोगों ने चोर होने के संदेह में 32 वर्षीय एक बस ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई की और गुजरात के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पालघर पुलिस के प्रवक्ता हेमंत काटकर (Hemant Katkar) ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
काटकर ने बताया कि 21 अगस्त को बायोसर इलाके में ड्राइवर रंजीत पांडे एक बस के समीप खड़ा था. कुछ लोगों को संदेह हुआ कि वह गाड़ी की बैट्री चुराने और उसकी टायर से हवा निकालने की फिराक में है. उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पांडे को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उसे गुजरात के वलसाड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने रविवार को दम तोड़ दिया.
बायोसार पुलिस ने सोमवार को अनवर गर्गेवाला, उसके भाई मिंटू, दो साथियों और फिर उनके दो मित्रों पर आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 149 (अवैध रूप से जमा होने) और 147 (उपद्रव फैलाने) के तहत मामला दर्ज किया. हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.हाल में देशभर में विभिन्न स्थानों पर भीड़ के हिंसक बर्ताव की कई घटनाएं सामने आई हैं
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने रविवार को भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) को अमानवीय कृत्य करार दिया और ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया.
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काटकर ने बताया कि 21 अगस्त को बायोसर इलाके में ड्राइवर रंजीत पांडे एक बस के समीप खड़ा था. कुछ लोगों को संदेह हुआ कि वह गाड़ी की बैट्री चुराने और उसकी टायर से हवा निकालने की फिराक में है. उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पांडे को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उसे गुजरात के वलसाड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने रविवार को दम तोड़ दिया.
बायोसार पुलिस ने सोमवार को अनवर गर्गेवाला, उसके भाई मिंटू, दो साथियों और फिर उनके दो मित्रों पर आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 149 (अवैध रूप से जमा होने) और 147 (उपद्रव फैलाने) के तहत मामला दर्ज किया. हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.हाल में देशभर में विभिन्न स्थानों पर भीड़ के हिंसक बर्ताव की कई घटनाएं सामने आई हैं
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने रविवार को भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) को अमानवीय कृत्य करार दिया और ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया.
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