मुंबई की कोर्ट ने कहा-कंगना ने घर बनाने में नियमों का उल्लंघन किया

कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज की. (फाइल फोटो)
कोर्ट (Mumbai Court) ने अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress Kangana Ranaut) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें BMC की कार्रवाई से अंतरिम तौर पर राहत मांगी गई थी.
- Last Updated: January 1, 2021, 7:37 PM IST
मुंबई. मुंबई की एक कोर्ट ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress Kangana Ranaut) ने खार स्थित अपना घर (Khar Residence) बनाने में स्वीकृत नक्शे का गंभीर उल्लंघन किया है. कोर्ट ने अभिनेत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें BMC की कार्रवाई से अंतरिम तौर पर राहत मांगी गई थी.
बीएमसी की तरफ से दिए गए थे कई नोटिस
हिंदुस्तान टाइम्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस में कंगना की तरफ से घर बनाने में किए गए अवैध निर्माण हटाने की बात कही गई थी. इसके अलावा बीएमसी की तरफ से तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में बदलने का भी हवाला दिया गया था. बीएमसी ने कहा था कि कंगना ने तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में बदलकर नियमों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने इसे सही माना है.
कंगना के वकील ने कहा-स्पष्ट तौर नहीं बताए गए थे उल्लंघनकंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कहा कि बीएमसी की तरफ से दिए नोटिसों में स्पष्ट तौर पर उन बातों का उल्लेख नहीं था जिनका उल्लंघन किया गया. इस बीएमसी के वकील धर्मेश व्यास ने कहा-नोटिस जारी करने से पहले बीएमसी की तरफ से एक इंजीनियर ने घर का सर्वे किया था. उस इंजीनीयर ने 8 उल्लंघनों का जिक्र किया था.
कोर्ट ने धर्मेश व्यास के तर्कों को मानते हुए कंगना रनौत को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 मार्च 2013 को इस प्रॉपर्टी की खरीद के वक्त ऐसे उल्लंघन नहीं किए गए थे इसका मतलब साफ है कि ये निर्माण कंगना की तरफ से ही कराए गए हैं.
बीएमसी की तरफ से दिए गए थे कई नोटिस
हिंदुस्तान टाइम्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस में कंगना की तरफ से घर बनाने में किए गए अवैध निर्माण हटाने की बात कही गई थी. इसके अलावा बीएमसी की तरफ से तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में बदलने का भी हवाला दिया गया था. बीएमसी ने कहा था कि कंगना ने तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में बदलकर नियमों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने इसे सही माना है.
कंगना के वकील ने कहा-स्पष्ट तौर नहीं बताए गए थे उल्लंघनकंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कहा कि बीएमसी की तरफ से दिए नोटिसों में स्पष्ट तौर पर उन बातों का उल्लेख नहीं था जिनका उल्लंघन किया गया. इस बीएमसी के वकील धर्मेश व्यास ने कहा-नोटिस जारी करने से पहले बीएमसी की तरफ से एक इंजीनियर ने घर का सर्वे किया था. उस इंजीनीयर ने 8 उल्लंघनों का जिक्र किया था.
कोर्ट ने धर्मेश व्यास के तर्कों को मानते हुए कंगना रनौत को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 मार्च 2013 को इस प्रॉपर्टी की खरीद के वक्त ऐसे उल्लंघन नहीं किए गए थे इसका मतलब साफ है कि ये निर्माण कंगना की तरफ से ही कराए गए हैं.