धन शोधन मामले में नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज. (फाइल फोटो)
मुंबई. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मलिक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उनका यहां के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
नवाब मलिक ने किया था सबूत नहीं होने का दावा
राकांपा नेता नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था. हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया था.
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