नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की सह आरोपी एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए टाल दिया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने शुक्रवार को कहा कि मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी और कलैगनार टीवी की अंशधारक कनिमोझी के अलावा अतिरिक्त अदालत शनिवार को कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, शाहिद बलवा के भाई आसिफ बलवा और कुसेगांव रियल्टी के राजीव बी अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाएगी।
इससे पहले अदालत में दायर अपनी याचिका में कनिमोझी ने कहा कि उनका 'इरादा गलत' नहीं था। उनके वकील राम जेठमलानी ने अदालत को बताया कि उन्होंने न तो कलैगनार टीवी की बोर्ड बैठक में हिस्सा लिया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने कहा कि डीएमके की नेता कनिमोझी केवल अंशधारक हैं और कम्पनी में धन हस्तांतरण से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।
कनिमोझी की ओर से जेठमलानी ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं करुणानिधि की बेटी और सांसद हूं। कलैगनार टीवी में मेरी 20 फीसदी हिस्सेदारी है। मेरा कोई एक ऐसा स्पष्ट काम बताएं जो अपराध से जुड़ा हो।
जेठमलानी ने कहा कि कम्पनी द्वारा किए गए काम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो महज अंशधारक हो और उसने ऐसे किसी भी फैसले में हिस्सा नहीं लिया हो, जो मामले में उनकी संलिप्तता दर्शाता हो।
उन्होंने कहा कि मैं फरार नहीं हूं, न ही मैंने सबूतों से छेड़छाड़ की। मुझे केवल सम्मन भेजा गया और मैंने अदालत के आदेश का पालन किया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है और जमानत हासिल करना मेरा अधिकार है। इसे मंजूर किया जाना चाहिए।
खचाखच भरी अदालत में जिस समय जेठमलानी दलील पेश कर रहे थे, कनिमोझी बिल्लुक शांत बैठी हुई थीं।
सीबीआई के प्रथम और अनुपूरक आरोप पत्रों में आरोपी बनाए गए सभी 14 आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी को मुम्बई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के कारण न्यायालय में पेश होने से छूट दे दी गई। उनकी जमानत याचिका पर 10 मई को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा, उनके निजी सहायक आर के चंदौलिया, पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा तथा स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर शाहिद बलवा, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका, यूनिटेक के संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह के तीन अधिकारी गौतम दोषी, हरि नायर और सुरेद्र पिपारा अदालत में मौजूद थे। राजा, चंदौलिया, बेहुरा, शाहिद बलवा, अग्रवाल, गोयनका, चंद्रा, दोषी, नायर, पिपारा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं।
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Tags: 2G scam, CBI, Court
FIRST PUBLISHED : May 06, 2011, 14:55 IST