नई दिल्ली। देश को हिलाकर रख देने वाली दिल्ली गैंगरेप की घटना पर अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में चार लोगों को 23 साल की प्रशिक्षु फीजियोथेरेपिस्ट के साथ गैंगरेप करने का दोषी ठहराया। दिल दहला देने वाली इस घटना के करीब नौ माह बाद अदालत का फैसला आया है। इस घटना से न केवल प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि भारी जन दबाव के कारण संसद ने गैंगरेप के खिलाफ कानून को और कठोर किया।
दोषी ठहराए गए लोगों की सजा पर आज बहस होगी, लेकिन इन्हें मौत की सजा दिए जाने की मांग नारीवादी कार्यकर्ताओं से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज तक ने की है। साकेत स्थित जिला अदालत के एक छोटे से खचाखच भरे कमरे में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र जज योगेश खन्ना ने चारों को गैंगरेप, हत्या, पीड़िता के पुरुष मित्र की हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, सबूत मिटाने, डकैती और अन्य आरापराधिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा कि तथ्यों से सभी 'असहाय पीड़िता' की 'नृसंश हत्या' के लिए जिम्मेवार ठहरते हैं। जज ने कहा कि छह लोगों ने एक-एक कर उसके साथ गैंगरेप किया और लोहे की छड़ और हाथ उसके पेट में घुसेड़ा गया। उसके आंतरिक अंग को शरीर से बाहर निकाला गया। यह पहलू पीड़िता को लगे घाव की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आंतरिक अंगों को लगे '18 घावों' सहित आरोपियों द्वारा पीड़िता के लगाए गए शारीरिक घाव 'खतरनाक' थे और 'उसकी मौत' के लिए पर्याप्त थे।
पीड़िता के माता-पिता और भाई ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की। पीड़िता की मां ने कहा कि मैं सभी के लिए मौत की सजा चाहती हूं और केवल तभी मुझे शांति मिलेगी। चारों आरोपी, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद हैं। जिस समय अदालत ने अपना फैसला सुनाया वे सभी अदालत में मौजूद थे। अदालत का फैसला सुनने के बाद विनय शर्मा रोने लगा और मुकेश के माता-पिता भी रोने लगे। अदालत ने कहा कि पीड़िता के शरीर में दोषियों ने उसे मार डालने की 'नीयत' से रॉड घुसेड़ा। अदालत ने कहा कि गैंगरेप के बाद रॉड घुसेड़ने और आंतरिक अंगों को बाहर खींचने को हत्या को अंजाम देने के रूप में ही देखा जा सकता है।
237 पृष्ठों के अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि 'क्रूरतापूर्ण तरीके' से घाव लगाए गए और मौत भी दुर्घटना से नहीं हुई है। जज खन्ना ने कहा कि दोषियों के कारनामे की प्रकृति यह साबित करता है कि इनमें से कोई भी आवेश में नहीं था बल्कि 'स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्थापित करता है इनका कारनामा पूर्वनियोजित था। जिस तरीके से राड का इस्तेमाल किया गया और पीड़िता के शरीर पर लगे घाव इस संभावना को बल देते हैं कि आरोपियों ने 'पीड़िता को काबू में करने के लिए' रॉड का इस्तेमल किया। घाव के कारण क्रूर हमले के 13 दिनों बाद पीड़िता की मौत हो गई। अदालत ने कहा कि पीड़िता की मौत दोषियों द्वारा लगाए गए घाव के कारण हुई। ऐसे घाव को चिकित्सकों द्वारा खतरनाक, चिकित्सा के लिए अत्यंत खराब और मौत के लिए पर्याप्त करार दिया गया है।
जज ने कहा कि बस में मौजूद शिकायतकर्ता (पीड़िता के पुरुष मित्र) की गवाही मामले में निष्कर्ष तक पहुंचने में 'महत्वपूर्ण' है। इस मामले के छह आरोपियों में से एक ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली, जबकि एक किशोर आरोपी को 31 दिसंबर को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल के लिए सुधार गृह भेज दिया। बोर्ड ने माना कि किशोर आरोपी को गैंगरेप और हत्या में शामिल था।
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Tags: Court, Delhi gangrape, New Delhi, Rape
FIRST PUBLISHED : September 11, 2013, 03:34 IST