अबॉर्शन की समयसीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की तैयारी, राज्यसभा में विधेयक पास

अब गर्भपात की 24 सप्ताह की होगी समयसीमा. (File pic)
चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 नामक इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर समयसीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है.
- News18Hindi
- Last Updated: March 17, 2021, 9:30 AM IST
नई दिल्ली. देश में गर्भपात (Abortion) कराने की अधिकतम समयसीमा को बढ़ाने वाला विधेयक (Bill) मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में पास कर दिया गया है. चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 नामक इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर समयसीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है. मौजूदा समय में यह समयसीमा 20 सप्ताह है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने इस दौरान कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श करके तैयार किया गया है. उन्होंने सदन में यह भी कहा कि इस विधेयक का लंबे समय से इंतजार था. लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल सर्वसम्मति से पारित हो चुका है.
डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में यह भी जानकारी दी है कि इस विधेयक को तैयार करने के लिए दुनियाभर के कानूनों का गहन अध्ययन भी किया गया है. उनके जवाब के बाद इसे राज्यसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया.
राज्यसभा में इस विधेयक को पहले प्रवर समिति के पास भेजने सहित अन्य विपक्षी संशोधनों को अस्वीकार किया गया था. हालांकि सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था. (एजेंसी इनपुट के साथ)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने इस दौरान कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श करके तैयार किया गया है. उन्होंने सदन में यह भी कहा कि इस विधेयक का लंबे समय से इंतजार था. लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल सर्वसम्मति से पारित हो चुका है.
डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में यह भी जानकारी दी है कि इस विधेयक को तैयार करने के लिए दुनियाभर के कानूनों का गहन अध्ययन भी किया गया है. उनके जवाब के बाद इसे राज्यसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया.