घरेलू विमान सेवा के बाद अब चार्टर्ड प्लेन को भी मिली मंजूरी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सरकार ने चार्टर्ड प्लेन को दी मंजूरी. (सांकेतिक तस्वीर)
उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्री को विमान के रवाना होने से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचाना चाहिए.
- News18Hindi
- Last Updated: May 26, 2020, 11:13 AM IST
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चलत पिछले दो महीनों से लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है. लॉकडाउन के दौरान रेल और विमान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी. हालांकि सोमवार को घरेलू विमान सेवाओं (Airline) को एक बार फिर से खोल दिया गया है. घरेलू विमान सेवाओं के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सोमवार से चार्टर्ड विमान सेवा (chartered Plan) को भी दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है.
मंत्रालय ने बताया, गैर निर्धारित और निजी परिचालक, स्थिर डैने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं. मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा कि अगर यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट की बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए और इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसंक्रमण के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए.
उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्री को विमान के रवाना होने से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचाना चाहिए.संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, ये गाइडलाइन एयर एंबुलेंस के मामले में लागू नहीं होगा. मंत्रालय ने कहा कि नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए तय टिकटों की अधिकतम कीमत का नियम चार्टर्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा. दिशानिर्देश में कहा गया, हवाई यात्रा का किराया परिचालक और यात्रियों की आपसी सहमति पर निर्धारित होगा.
इसे भी पढ़ें :- पुलवामा हमले की कैसे रची गई थी साजिश, हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासाइनके अलावा बाकी नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू व्यावसायिक उड़ानों के लिए यात्रियों और परिचालकों के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही होंगे. गौरतलब है कि करीब दो महीने के बाद सोमवार को घरेलू यात्री विमान सेवा की शुरुआत हुई और पहले दिन कुल 532 उड़ानों का परिचालन किया गया.
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मंत्रालय ने बताया, गैर निर्धारित और निजी परिचालक, स्थिर डैने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं. मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा कि अगर यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट की बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए और इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसंक्रमण के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए.
उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्री को विमान के रवाना होने से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचाना चाहिए.संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, ये गाइडलाइन एयर एंबुलेंस के मामले में लागू नहीं होगा. मंत्रालय ने कहा कि नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए तय टिकटों की अधिकतम कीमत का नियम चार्टर्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा. दिशानिर्देश में कहा गया, हवाई यात्रा का किराया परिचालक और यात्रियों की आपसी सहमति पर निर्धारित होगा.
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