मुख्यमंत्री ने बाल विवाह के जिलेवार दर्ज हुए मामले की लिस्ट जारी की और कार्रवाई में सहयोग की अपील की. (प्रतीकात्मक फोटो)
गुवाहाटी: असम सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए काफी सख्त कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री से मिली रिपोर्ट के अनुसार, असम में गुरुवार को 4,000 से अधिक बाल विवाह के मामले दर्ज किए हैं. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार नामित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए बाल विवाह के संबंध में दर्ज केस की जिलेवार लिस्ट जारी की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बाल विवाह रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है. जिन भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ 3 फरवरी से पुलिस कार्रवाई की जाएगी, कृपया सहयोग करें!
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को किए गए ट्वीट में बताया, ‘सरकार राज्य में बाल विवाह समाप्त करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. अब तक राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए गए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्रवाई की संभावना है. मामलों पर कार्रवाई कल से शुरू होगी. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सहयोग करें.’ वहीं, राज्य के डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि पुलिस कार्रवाई पहले से ही शुरू हो चुकी है, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी. दरअसल, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी उच्च है जिसको रोकने के लिए राज्य सरकार कर्नाटक के आधार पर बाल विवाह के खिलाफ ‘बड़े पैमाने पर कार्रवाई’ करने का फैसला लिया है.
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Assam Govt is firm in its resolve to end the menace of child marriage in the state.
So far @assampolice has registered 4,004 cases across the state and more police action is likely in days ahead. Action on the cases will begin starting February 3. I request all to cooperate. pic.twitter.com/JH2GTVLhKJ
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 2, 2023
मुख्यमंत्री द्वारा जारी लिस्ट में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले धुबरीजिला में दर्ज हुए हैं. धुबरी, दक्षिण सलमारा, होजई, मोरीगांव और डारंग या तो मुस्लिम बहुसंख्यक जिला हैं. बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. और साथ ही 14 से 18 साल में शादी करने पर असम में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. बता दें कि असम में माता और शिशु मृत्यु दर ज्यादा है. वहीं, राज्य में बाल विवाह इतने ज्यादा हो रहे हैं कि राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, राज्य में 31 फीसदी शादियां 18 साल से कम उम्र में हो रही हैं. वहीं, देश में बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया है.
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