असम चुनाव : EC ने हिमंत के भाई एवं गोलपाड़ा के पुलिस अधिकारी का किया तबादला

स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की फाइल फोटो
आयोग से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सुशांत बिस्व सरमा का राज्य मुख्यालय में उचित पद पर तबादला किया जाता है और आईपीएस अधिकारी वीर वेंकेट राकेश रेड्डी तत्काल प्रभाव से गोलपाड़ा जिले के नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाते हैं.
- भाषा
- Last Updated: April 3, 2021, 12:22 PM IST
गुवाहाटी. निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने असम (Assam) के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) को 48 घंटों के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकते हुए उनके भाई और गोलपाड़ा के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्व सरमा का भी जिले से तबादला कर दिया है.
आयोग से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सुशांत बिस्व सरमा का राज्य मुख्यालय में उचित पद पर तबादला किया जाता है और आईपीएस अधिकारी वीर वेंकेट राकेश रेड्डी तत्काल प्रभाव से गोलपाड़ा जिले के नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाते हैं. इस जिले में छह अप्रैल को तीसरे और आखिरी चरण के तहत चुनाव होंगे. ईसी के अवर सचिव लव कुश यादव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट फौरन आयोग को भेजी जाए.

ईसी ने असम के वरिष्ठ मंत्री सरमा को बोडोलैंड फ्रंट के प्रमुख हगराम मोहिलारी के खिलाफ धमकाने वाली टिप्पणियां करने के आरोप में 48 घंटे के लिए प्रचार करने से शुक्रवार को रोक दिया. आयोग ने उन्हें दो अप्रैल से 48 घंटों के लिए विधानसभा चुनाव में कोई जनसभा आयोजित करने, जुलूस, रैलियां, रोडशो निकालने, साक्षात्कार देने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) से बात करने से रोक दिया है.इसे भी पढ़ें :- Assam Election: BJP कैंडिडेट की गाड़ी में मिली EVM? प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
आयोग से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सुशांत बिस्व सरमा का राज्य मुख्यालय में उचित पद पर तबादला किया जाता है और आईपीएस अधिकारी वीर वेंकेट राकेश रेड्डी तत्काल प्रभाव से गोलपाड़ा जिले के नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाते हैं. इस जिले में छह अप्रैल को तीसरे और आखिरी चरण के तहत चुनाव होंगे. ईसी के अवर सचिव लव कुश यादव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट फौरन आयोग को भेजी जाए.
ईसी ने असम के वरिष्ठ मंत्री सरमा को बोडोलैंड फ्रंट के प्रमुख हगराम मोहिलारी के खिलाफ धमकाने वाली टिप्पणियां करने के आरोप में 48 घंटे के लिए प्रचार करने से शुक्रवार को रोक दिया. आयोग ने उन्हें दो अप्रैल से 48 घंटों के लिए विधानसभा चुनाव में कोई जनसभा आयोजित करने, जुलूस, रैलियां, रोडशो निकालने, साक्षात्कार देने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) से बात करने से रोक दिया है.इसे भी पढ़ें :- Assam Election: BJP कैंडिडेट की गाड़ी में मिली EVM? प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
असम के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा
असम विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान चार अप्रैल को शाम छह बजे समाप्त हो जाएगा. ईसी के आदेश के बाद मंत्री ने ट्वीट किया, मुझे निर्वाचन आयोग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रचार रोकने को कहा है इसलिए कल होने वाली मेरी सभी बैठकें रद्द की जाती है. कांग्रेस ने 30 मार्च को चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि सरमा ने बीपीएफ प्रमुख को धमकी दी जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. बीपीएफ कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी है.