नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से बजट 2022-23 की तैयारियां की जा रही हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को देश का बजट 2022 (Budget 2022) पेश कर सकती हैं. ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) से लेकर बजट (Budget) तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (The Department of Economic Affairs) के कर्मचारियों पर कोविड-19 (Covid 19) की थर्ड वेव का गहरा असर पड़ा है. पिछले कुछ सप्ताह में विभाग के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं. ऐसे में बजट से पहले विभाग के कर्मचारियों के कोरोना उपचार और आइसोलेशन अवधि, होम क्वारंटाइन व अवकाश पर जाने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.
भारत सरकार के अवर सचिव हिमांशु गांधी द्वारा इस संबंध में बकायदा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (The Department of Economic Affairs) में कोविड-19 (Covid 19) के कारण संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ रही है. कोविड-19 के तीसरी लहर में छुट्टी के प्रबंधन/नियमन के लिए डीओपीटी के स्पष्ट निर्देशों के अभाव में यह निर्णय लिया गया है कि आइसोलेशन अवधि/होम क्वारंटाइन/छुट्टी आदि जैसे मामले आईसीएमआर और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पिछले आदेश के अनुसार होंगे.
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उनकी तरफ से विभाग के लिए कोविड-19 संक्रमण या उससे जुड़ी हर कंडीशन को लेकर दिशानिर्देश में कहा गया है कि जब सरकारी सेवक स्वयं कोविड पॉजिटिव हो और होम आइसोलेशन/क्वारंटाइन में हो तो संक्रमित को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर 7 दिनों तक का परिवर्तित अवकाश प्रदान किया जाएगा.
वहीं, अगर सरकारी सेवक के परिवार का आश्रित सदस्य कोविड पॉज़िटिव हो या रोगी, उसके साथ रहने वाले आश्रित हों या नहीं, लेकिन कोविड पॉजिटिव हो तो डिविजनल हेड के अनुमोदन से उक्त सरकारी कर्मचारी को 7 दिनों की अवधि के लिए घर से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस मामले में संभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा.
इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर उसे अगले 3 दिनों के लिए और अधिकतम 7 दिनों के लिए संभाग प्रमुख के अनुमोदन से घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है. अवर सचिव की तरफ से कहा गया है कि कार्यालय ज्ञापन अगले आदेश तक या इस संबंध में डीओपीटी द्वारा आदेश जारी होने तक वैध रहेगा.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के अंगर्तत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता घरेलू वित्त और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव शामिल हैं.
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