स्वाति भान
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. ऐसी संभावना है कि पूर्व क्रिकेटर को पटियाला केंद्रीय जेल में रखा जाएगा. वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में किसी भी प्रकार की विशेष व्यवस्था देने से इनकार कर दिया है.
पंजाब सरकार ने कहा है कि जेल के अंदर सिद्धू को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा. राज्य के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने News18.com को बताया कि, “नवजोत सिंह सिद्धू भी अब एक कैदी हैं और वह पटियाला जेल में किसी अन्य कैदी की तरह रहेंगे.” बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कैदियों को वीआईपी दर्जा देने के खिलाफ है.
बैंस ने कहा कि, “जब से हमने पदभार संभाला है, हमारा जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि कैदियों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट न मिले और सभी के साथ जेल नियमावली के अनुसार समान व्यवहार किया जाए.”
1988 में मारपीट के बाद हुई थी एक व्यक्ति की मौत
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि सिद्धू और उनके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे, जब पीड़ित गुरनाम सिंह और दो अन्य रास्ते में थे. क्रॉसिंग पर पहुंचने पर, गुरनाम, जो एक मारुति कार चला रहा था, उसने जिप्सी को सड़क के बीच से हटाने के लिए सिद्धू और संधू को कहा. इसके बाद बहस हुई और मारपीट में गुरनाम घायल हो गया. उसे बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
नवजोत सिंह सिद्धू को सितंबर 1999 में निचली अदालत ने हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था.
‘हाथ अपने आप में हो सकता है हथियार’, नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
पटियाला सेंट्रल जेल में बंद लोगों में अकाली दल के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हैं, जिन्हें ड्रग्स के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि सिद्धू, जिन्होंने इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव में मजीठिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर पर एक साल की जेल की सजा देते हुए कहा कि अपर्याप्त सजा जारी करने के लिए किसी भी “अनुचित सहानुभूति” से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कम करेगा.
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Tags: Bhagwant Mann, Navjot Sindh Sidhu, Punjab Government
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