गैंगरेप मामले में दोषियों को राहत देने के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है. (फोटो ANI और PTI)
नई दिल्ली. बिलकिस बानो (Bilkis Bano Case) मामले में रिहा चल रहे दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल गैंगरेप मामले में दोषियों को राहत देने के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राजी हो गया है. मालूम हो कि साल 2002 में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सभी 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था.
जानकारी के अनुसार बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भरोसा दिया कि दो जजों की बेंच में सुनवाई की तारीख तय करेंगे. साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का बिलकिस बानो और उनकी वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन दिया है. वहीं बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने मामले पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है.
Supreme Court agrees to constitute a bench to hear pleas challenging the pre-mature release of 11 convicts who had gang-raped Bilkis Bano and murdered her family members during the 2002 Godhra riots. pic.twitter.com/I85oe2bE2B
— ANI (@ANI) March 22, 2023
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मालूम हो कि 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी लेकिन पिछले साल गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत इन्हें रिहा कर दिया था. रिहा किए गए लोगों में से कुछ 15 साल तो कुछ 18 साल की जेल काट चुके हैं.
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