नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय पुलिस सेवा के (IPS) अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है. एक सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये जनहित याचिका खारिज कर दी. जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार का अधिकार बना रहेगा.
बता दें नियम के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी राज्य में काम कर रहे आईपीएस अफसर का ट्रांसफर किसी अन्य राज्य में कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएस अफसर केंद्रीय सेवाओं के अधीन आते हैं. उनके ट्रांसफर के मामले में राज्य सरकार के अनुमति की जरूरत नहीं होती.
हालांकि पश्चिम बंगाल के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस अधिकार को चुनौती दी थी. यह विवाद तब उठा था जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था.
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