कोयला घोटाला मामला में 4 मार्च को आरोप तय करेगी अदालत

कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए आज चार मार्च की तारीख तय की है।
कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए आज चार मार्च की तारीख तय की है।
- भाषा
- Last Updated: February 1, 2016, 12:01 PM IST
नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए आज चार मार्च की तारीख तय की है जिसमें सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी. नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि मामले में आरोपों पर फैसला सुनाने के लिए वह कुछ समय लेंगे क्योंकि सीबीआई और आरोपी के वकील की ओर से पेश दस्तावेजों और उन सभी दलीलों का अध्ययन करेंगे।
न्यायाधीश ने कहा कि मैं कुछ समय लूंगा और इसके लिए चार मार्च की तारीख तय की है। आरोप तय करने के लिए चल रही दलीलों के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में जिंदल समूह की कंपनियों- जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और गन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसआईपीएल) का पक्ष लिया था।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल समूह की दो कंपनियों के पक्ष में कोयला ब्लॉक आवंटन पाने के लिए आरोपी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साजिश भी रची थी। सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए जिंदल, कोड़ा और राव सहित सभी आरोपियों ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया के दौरान वे किसी साजिश में शामिल थे।
न्यायाधीश ने कहा कि मैं कुछ समय लूंगा और इसके लिए चार मार्च की तारीख तय की है। आरोप तय करने के लिए चल रही दलीलों के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में जिंदल समूह की कंपनियों- जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और गन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसआईपीएल) का पक्ष लिया था।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल समूह की दो कंपनियों के पक्ष में कोयला ब्लॉक आवंटन पाने के लिए आरोपी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साजिश भी रची थी। सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए जिंदल, कोड़ा और राव सहित सभी आरोपियों ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया के दौरान वे किसी साजिश में शामिल थे।