नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा है, जहां संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है या जहां अस्पतालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा बिस्तर भर चुके हैं. इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि ऐसे सभी जिले जहां कोविड के मामले ज्यादा हैं, वहां सघन स्थानीय नियंत्रण उपायों पर विचार किया जाना चाहिए. कंटेनमेंट जोन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस अब 31 मई तक प्रभावी रहेंगी, जिन्हें इसी महीने जारी किया गया था. साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की अटकलों को भी खारिज किया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 अप्रैल को जारी की गाइडलाइंस
बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जिला और क्षेत्रवार गहन, स्थानीय और कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर काम करने को कहा. सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कंटेनमेंट जोन संबंधी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल को जारी किये गये परामर्श को दोहराते हुए कहा कि जिले के अधिकारियों को प्रतिबंध लागू करने की रणनीति के लिए संवेदनशील बनाना होगा और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनता के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारियों के बीच प्रसारित करना होगा.
भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि इस अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन और इसे नियंत्रित करने के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अतिशीघ्र आवश्यकता है, ताकि जिन क्षेत्रों में मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां स्थितियां काबू में लाई जा सके.
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जिला और क्षेत्रवार गहन, स्थानीय और केंद्रित निषिद्ध ढांचे की रणनीति के क्रियान्वयन की बात कही है. उन्होंने कहा, ‘‘सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए.’’
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Coronavirus, Coronavirus in India, Guidelines for Containment measures, Health ministry, MHA to all states and UTs
FIRST PUBLISHED : April 30, 2021, 00:06 IST