कर्नाटकः 1 अप्रैल से बेंगलुरु जाने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. (फाइल फोटो)
Coronavirus cases in Karnataka: "बेंगलुरु में 60 फीसदी से ज्यादा मामले एक से दूसरे राज्य आने जाने वालों के हैं. लिहाजा ये फैसला बेंगलुरु आने वालों लोगों पर लागू होगा."
- News18Hindi
- Last Updated: March 25, 2021, 6:25 PM IST
नई दिल्ली. कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को बेंगलुरु आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी. राज्य सरकार का मकसद कोरोना वायरस की दूसरी लहर को ज्यादा फैलने से रोकना है और इसके लिए ये फैसला लिया गया है. सरकार का ये फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होगा. कर्नाटक के स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के. सुधाकर ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, "बेंगलुरु में 60 फीसदी से ज्यादा मामले एक से दूसरे राज्य आने जाने वालों के हैं. लिहाजा ये फैसला बेंगलुरु आने वालों लोगों पर लागू होगा."
उन्होंने आगे कहा, "बीबीएमपी के दायरे में जो कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित पाया जाएगा, उनके हाथों पर क्वारंटीन नियमों की मुहर लगेगी. 20 से 40 वर्ष की आयु वाले लोगों में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है. हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे इधर-उधर ना भटके और क्वारंटीन अवधि के दौरान लोगों से ना मिलें." राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक बीबीएमपी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने वालों को पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. नियमों के मुताबिक राज्य में शादी समारोह के साथ राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 500 लोगों को खुले स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति है.
अगर शादी किसी बंद स्थान पर हो रही है तो शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 रहेगी, जन्मदिन कार्यक्रम और अन्य समारोहों के लिए खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति है, लेकिन बंद स्थान होने पर ये संख्या 50 की है. अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए खुले स्थान पर 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि बंद स्थान पर 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. शव को दफनाने के लिए भी लोगों की संख्या 50 ही तय की गई है. पिछले 2 दिनों में कर्नाटक में 2 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, इनमें से ज्यादातर मामले बेंगलुरु शहर क्षेत्र के हैं.
मौजूदा समय में कर्नाटक में आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट की मांग केवल वायरस संक्रमण से गंभीर तौर पर प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और केरल के लिए अनिवार्य की गई है. लेकिन, 1 अप्रैल से देश के किसी भी हिस्से से बेंगलुरु जाने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य होगी.
उन्होंने आगे कहा, "बीबीएमपी के दायरे में जो कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित पाया जाएगा, उनके हाथों पर क्वारंटीन नियमों की मुहर लगेगी. 20 से 40 वर्ष की आयु वाले लोगों में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है. हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे इधर-उधर ना भटके और क्वारंटीन अवधि के दौरान लोगों से ना मिलें." राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक बीबीएमपी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने वालों को पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. नियमों के मुताबिक राज्य में शादी समारोह के साथ राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 500 लोगों को खुले स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति है.
अगर शादी किसी बंद स्थान पर हो रही है तो शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 रहेगी, जन्मदिन कार्यक्रम और अन्य समारोहों के लिए खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति है, लेकिन बंद स्थान होने पर ये संख्या 50 की है. अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए खुले स्थान पर 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि बंद स्थान पर 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. शव को दफनाने के लिए भी लोगों की संख्या 50 ही तय की गई है. पिछले 2 दिनों में कर्नाटक में 2 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, इनमें से ज्यादातर मामले बेंगलुरु शहर क्षेत्र के हैं.