तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित मंत्री पी चिंदबरम की सरेंडर याचिका कल तक लिए सुरक्षित

कोर्ट ने चिदंबरम की आत्मसमर्पण याचिका पर कल के लिए आदेश सुरक्षित रखा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी.
- भाषा
- Last Updated: September 12, 2019, 6:46 PM IST
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में पूर्व वित मंत्री पी चिंदबरम (P. Chidambaram) की सरेंडर याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत (Court) ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के धन शोधन मामले में समर्पण की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है. चिदंबरम ने ईडी के सामने आत्मसमर्पण की अपील की है, लेकिन ED ने इसका विरोध किया. फिलहाल चिदंबरम इसी मामले में अभी तिहाड़ जेल में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी.
सिब्बल की दलील- ईडी के इरादे गलत
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी का प्रत्यावेदन गलत इरादे से और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.20-21 अगस्त को चिदंबरम के आवास पर गई थी ED
उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है. सिब्बल ने कहा कि ईडी 20 और 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर गई थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए कि वह न्यायिक हिरासत में रहें. अदालत प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी.
सिब्बल की दलील- ईडी के इरादे गलत
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी का प्रत्यावेदन गलत इरादे से और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.20-21 अगस्त को चिदंबरम के आवास पर गई थी ED
उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है. सिब्बल ने कहा कि ईडी 20 और 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर गई थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए कि वह न्यायिक हिरासत में रहें. अदालत प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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