कोरोना रिटर्न: अगर आपके परिवार में शादी है तो इन शहरों के लिए जान लें जरूरी नियम

देश के कई राज्यों में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है.(File pic)
COVID-19 Epidemic: महाराष्ट्र और पंजाब में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोग भी शामिल हो पाएंगे.
- News18Hindi
- Last Updated: March 19, 2021, 11:38 PM IST
नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Epidemic) की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है. जिसके कारण एक बार फिर पाबंदियों की वापसी हो रही है. जिसका सीधा असर सामाजिक, सांस्कृति और शादी समारोह पर पड़ता दिख रहा है. शादी जैसे मांगलिक आयोजनों में दोबारा मेहमानों की संख्या में कटौती शुरू हो गई है. आनंद और उत्साह के आयोजन भी फीका पड़ने लगे हैं. महामारी के प्रकोप से आनंद और उत्साह के आयोजन फिर फीका पड़ने लगे हैं. इसलिए, अगर आपको महाराष्ट्र या पंजाब में अपने किसी खास या रिश्तेदार की शादी में शामिल होना है, तो एक बार सरकार के प्रतिबंधों को जरूर पढ़ लें.
दरअसल, महाराष्ट्र और पंजाब में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोग भी शामिल हो पाएंगे. इन राज्यों के कई जिलों में सख्त लॉकडाउन तो कुछ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जबकि सिनेमा हॉल, रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
महाराष्ट्र में लोगों के इक्ट्ठा होने पर पाबंदी, शादी में केवल 50 मेहमानों को अनुमति
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार की ओर से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मार्च तक के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं. जिसके अनुसार, राज्य के सभी थिएटर, ऑडिटोरियम और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को एकदम प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो.ये भी पढ़ें: Corona in India: महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक और केरल से कर्नाटक तक बढ़े केस, फिर होगा कोरोना विस्फोट?
ये भी पढ़ें: भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, 31 तक स्कूल-कॉलेज भी बंद
उद्धव सरकार ने सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह को मंजूरी नहीं दी है. जबकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए केवल 50 मेहमानों को अनुमति मिलेगी. वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
पंजाब में शादी के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित 11 जिलों में कड़ी पाबंदियों की घोषणा की है. सरकार ने प्रभावित जिलों में सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी है. साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि, इस पाबंदियों से मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छूट रहेगी. ये पाबंदियां 21 मार्च से लागू होंगी और आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी.
इन जिलों में लगी रोक
पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान अंतिम संस्कार और शादी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन इनमें केवल 20 लोगों को आने की अनुमति होगी. साथ ही इन जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

राज्य ने सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता से संचालित करने के लिए कहा है. वहीं, मॉल में एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है. सीएम सिंह ने वायरस प्रसार को रोकने के लिए लोगों से अगले दो हफ्तों के लिए घर पर ही 'सामाजिक गतिविधियां' आयोजित करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमों में बाहर के 10 से ज्यादा लोग शामिल न हों.
दरअसल, महाराष्ट्र और पंजाब में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोग भी शामिल हो पाएंगे. इन राज्यों के कई जिलों में सख्त लॉकडाउन तो कुछ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जबकि सिनेमा हॉल, रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
महाराष्ट्र में लोगों के इक्ट्ठा होने पर पाबंदी, शादी में केवल 50 मेहमानों को अनुमति
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार की ओर से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मार्च तक के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं. जिसके अनुसार, राज्य के सभी थिएटर, ऑडिटोरियम और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को एकदम प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो.ये भी पढ़ें: Corona in India: महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक और केरल से कर्नाटक तक बढ़े केस, फिर होगा कोरोना विस्फोट?
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उद्धव सरकार ने सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह को मंजूरी नहीं दी है. जबकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए केवल 50 मेहमानों को अनुमति मिलेगी. वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
पंजाब में शादी के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित 11 जिलों में कड़ी पाबंदियों की घोषणा की है. सरकार ने प्रभावित जिलों में सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी है. साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि, इस पाबंदियों से मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छूट रहेगी. ये पाबंदियां 21 मार्च से लागू होंगी और आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी.
इन जिलों में लगी रोक
पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान अंतिम संस्कार और शादी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन इनमें केवल 20 लोगों को आने की अनुमति होगी. साथ ही इन जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
राज्य ने सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता से संचालित करने के लिए कहा है. वहीं, मॉल में एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है. सीएम सिंह ने वायरस प्रसार को रोकने के लिए लोगों से अगले दो हफ्तों के लिए घर पर ही 'सामाजिक गतिविधियां' आयोजित करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमों में बाहर के 10 से ज्यादा लोग शामिल न हों.