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कोविड-19: संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्यक्रमों के दौरान हर समय एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. (सांकेतिक तस्वीर)

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्यक्रमों के दौरान हर समय एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. (सांकेतिक तस्वीर)

Guidelines for Cultural Programs: सभी आर्टिस्टों, क्रू के सदस्यों जैसे कि लाइट, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि का काम देख ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच त्योहारों के मौसम को लेकर संस्कृति मंत्रालय (Culture Ministry) ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं. संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों (Cultural Program) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की है. मंत्रालय के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.

    मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्यक्रमों के दौरान हर समय एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. इसके अलावा फेस कवर और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा. कार्यक्रम स्थल को कार्यक्रम शुरू होने से पहले और बाद में सैनिटाइज करना होगा. पूरे परिसर की सामान्य जगहों, प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा जरूरी जगहों पर डस्टबिन भी रखना होगा और मास्क, ग्लव्स और ऐसे अन्य उपकरण फेंकने के लिए खास तौर पर जो सफाई कर्मचारियों के इस्तेमाल में आए हों के लिए अलग डस्टबिन रखना होगा. परिसर में थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. बंद जगहों पर हॉल की क्षमता से आधे लोगों को ही इजाजत होगी.

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    स्टाफ के लोगों को अपनाने होंगे ये नियम
    इसके अलावा स्टाफ के लोगों को भी हर समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा इसके साथ ही साथ मेजबानी कर रही संस्था को पर्याप्त संख्या में मास्क स्टॉक में भी रखने होंगे. ज्यादा रिस्क वाले स्टाफ के लोगों मसलन बड़ी उम्र के कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित को खास ख्याल रखना होगा. ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स से और आम लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी होगी.

    आर्टिस्ट और क्रू के लिए निर्देश
    सभी आर्टिस्टों, क्रू के सदस्यों जैसे कि लाइट, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि का काम देख रहे लोगों को आयोजन के सात के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखनी होगी. संबंधित मैनेजमेंट या एजेंसी को इसे चेक करना होगा.

    कलाकारों को सलाह दी गई है कि वह कम से कम प्रॉप्स का इस्तेमाल करें और आयोजन स्थल पर बाहर से कोई प्रॉप लाने से बचें. आयोजन स्थल पर कम से कम क्रू मेंबर्स को रखने के लिए कहा गया है. आर्टिस्टों को सलाह दी गई है कि अपने कॉस्ट्यूम्स घर से ही चेक करके आएं. लुक टेस्ट वगैरह वीडियो के माध्यम से करें. आर्टिस्टों को रिहर्सल और परफॉर्मेंस के अलावा हर वक्त मास्क पहनने की हिदायत दी गई है.

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    इसके अलावा ग्रीन रूम में भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है. आर्टिस्टों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो वह अपने घर से ही तैयार होकर पहुंचें. हर इस्तेमाल के बार ग्रीन रूम को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

    स्टेज के लिए अपनाने होंगे ये नियम
    स्टेज पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा खासकर कि परफॉर्मेंस के दौरान. स्टेज को हर इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करना होगा. आर्टिस्टों को अपने उपकरणों को खासकर कि म्यूजिकल इस्ट्रूंमेंट्स को हर इस्तेमाल के बाद खुद सैनिटाइज करना होगा.

    इसके अलावा मास्क के बिना कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग करनी भी अनिवार्य होगी और सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. प्रवेश और निकास द्वार पर पर्याप्त दूरी पर लाइन के लिए निशान बनाने होंगे.

    इसके अलावा सभी आर्टिस्टों और स्टाफ को घर से खाना लाने की हिदायत दी गई है. जिन्हें जरूरत होगी उन क्रू मेंबर और आर्टिस्ट्स को पैकेज्ड फूड देना होगा. इसके अलावा आयोजन स्थल पर डिस्पोजेबल कटलरी और क्रॉकरी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

    वॉटर डिस्पेंसर की जगह दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए. कूड़े को यहां वहां फेंकने पर भी मनाही है.

    Tags: Coronavirus, COVID 19

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