child marriage in assam: असम: बाल विवाह पर कार्रवाई में नौगांव में 7 गिरफ्तार
नई दिल्ली: बाल विवाह ( child marriage) के खिलाफ असम सरकार (Assam Govt) आज से युद्धस्तर पर एक्शन लेने जा रही है. असम में बाल विवाह ( child marriage ban in Assam) के खिलाफ दर्ज हुई 4000 से अधिक एफआईआर में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. बाल विवाह के खिलाफ एक्शन का असर भी अब दिखने लगा है. असम पुलिस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर राज्य भर में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने कहा कि उसने गुरुवार शाम को कार्रवाई के तहत नागांव और मोरीगांव जिलों से बाल विवाह के मामलों में शामिल कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने बताया कि पांच आरोपियों को नागांव जिले से उठाया गया था. उन्हें जिले के बटाद्रबा पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया. बटाद्रबा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हमने बाल विवाह में शामिल पांच लोगों को पकड़ा है. बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि असम सरकार बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है. राज्य में हाल में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ‘इन मामलों पर कार्रवाई’ तीन फरवरी से शुरू की जाएगी.
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, ‘अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई और तेज होने की संभावना है. मामलों पर कार्रवाई तीन फरवरी से शुरू होगी. मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.’ पिछले महीने, राज्य मंत्रिमंडल ने बाल विवाह की बुराई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था और इस प्रयास में सभी से सहयोग मांगा था.
असम के सीएम ने नागांव मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत के मौके पर कहा कि बाल विवाह में लिप्त हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा. अगले छह-सात दिनों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले हजारों युवकों या पुरुषों को गिरफ्तार किया जाएगा. जिसने पहले या अब नाबालिग से शादी की है, उसे पकड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा.
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