साइबर सिटी गुड़गांव निवासी केवल दिवाली के ही दिन
पटाखे चला सकते हैं. वह भी शाम 6:30 से रात 9:30 बजे तक. अन्य किसी दिन पटाखे नहीं छोड़े जा सकते.
गुड़गांव के जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं.
आतिशबाजी का मजा लेने वाले थोड़ा संभलकर पटाखे चलाएं वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पटाखे छोड़ने के संबंध में दिए गए आदेश को देखते हुए यह फरमान जारी किया है.
इन आदेश में सिंह ने कहा है कि दिवाली के दिन यानी 19 अक्टूबर के अलावा कोई नागरिक आतिशबाजी न करे. गुड़गांव के पुलिस आयुक्त से आग्रह किया गया है कि वे पीसीआर वैन लगाकर निर्धारित समय सीमा के अलावा पटाखे छोड़ने वालों पर निगरानी रखें. इस आदेश की अवहेलना भारी पड़ सकती है.
मालूम हो कि
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में
पटाखों पर अंकुश लगा रखा है. उसकी बिक्री बैन की गई है. फरीदाबाद में पटाखों का सबसे बड़ा गोदाम सील किया गया है. जिससे व्यापारी नाराज हैं, लेकिन पर्यावरणविद् खुश हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार पहले से अच्छी दिवाली होगी, क्योंकि प्रदूषण कम होगा.
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Tags: Diwali, Supreme Court, गुड़गांव
FIRST PUBLISHED : October 17, 2017, 16:48 IST