मानहानि का केसः मध्य प्रदेश की कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को जारी किया समन

अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में अपने बयान में आकाश विजयवर्गीय को गुंडा बताया था.
आकाश विजयवर्गीय के वकील श्रेयराज सक्सेना ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया.
- News18Hindi
- Last Updated: March 31, 2021, 11:21 PM IST
भोपाल. भोपाल की एक अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को मानहानि के मामले में समन जारी कर एक मई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) भोपाल की अदालत ने यह आदेश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिया है.
आकाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की इंदौर-3 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. आकाश विजयवर्गीय के वकील श्रेयराज सक्सेना ने कहा कि 25 नवम्बर 2020 को कोलकाता में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की आमसभा के दौरान डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच से बंगाल प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी एवं उनके पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय को गुंडा जैसे अशोभनीय शब्दों से संबोधित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था.

उन्होंने कहा कि इसके विरूद्ध आकाश विजयवर्गीय द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का परिवाद दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. सक्सेना ने कहा कि उक्त साक्ष्यों एवं मेरे तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने पाया गया कि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय की मानहानि की. न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी करते हुये एक मई 2021 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित किये.
आकाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की इंदौर-3 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. आकाश विजयवर्गीय के वकील श्रेयराज सक्सेना ने कहा कि 25 नवम्बर 2020 को कोलकाता में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की आमसभा के दौरान डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच से बंगाल प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी एवं उनके पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय को गुंडा जैसे अशोभनीय शब्दों से संबोधित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था.
उन्होंने कहा कि इसके विरूद्ध आकाश विजयवर्गीय द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का परिवाद दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. सक्सेना ने कहा कि उक्त साक्ष्यों एवं मेरे तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने पाया गया कि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय की मानहानि की. न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी करते हुये एक मई 2021 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित किये.