कोयला घोटाले में अशोक डागा को चार साल की जेल, एक करोड़ का जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर
अदालत ने गोंडवाना इस्पात लिमिटेड पर भी 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
- News18Hindi
- Last Updated: May 1, 2018, 11:51 AM IST
दिल्ली की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोयला घोटाले के आरोप में गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक अशोक डाका को चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ ही डागा पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी के साथ महाराष्ट्र के माजरा कोयला ब्लॉक को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र रचने ओर धोखाधड़ी के आरोप में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने फर्म पर भी 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल, 2000 को अशोक डागा की कंपनी ने महाराष्ट्र के एकार्जुन एक्स्टेंशन कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दिया था. कागज पूरे न होने के कारण कोयला मंत्रालय ने डागा के आवेदन को रद्द कर दिया था. इसके बाद अशोक डागाने वरोरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के विकल्प के तोर पर माजरा बेलगांव कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया. साल 2003 में डागा का आवेदन स्वीकार कर लिया गया. उस समय जो शर्ते कंपनी को दी गई थीं उन्होंने उसे पूरा नहीं किया और काफी लाभ कमाया.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल, 2000 को अशोक डागा की कंपनी ने महाराष्ट्र के एकार्जुन एक्स्टेंशन कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दिया था. कागज पूरे न होने के कारण कोयला मंत्रालय ने डागा के आवेदन को रद्द कर दिया था. इसके बाद अशोक डागाने वरोरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के विकल्प के तोर पर माजरा बेलगांव कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया. साल 2003 में डागा का आवेदन स्वीकार कर लिया गया. उस समय जो शर्ते कंपनी को दी गई थीं उन्होंने उसे पूरा नहीं किया और काफी लाभ कमाया.