सुनंदा पुष्कर केस में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को कोर्ट ने विदेश यात्रा की इजाज़त दी
भाषा Updated: November 14, 2019, 10:32 PM IST

अदालत ने शशि थरूर को वापस लौटने के बाद अपनी यात्रा का ब्योरा देने के भी निर्देश दिए हैं.
अदालत ने सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को दो लाख रुपये की सावधि जमा पेश करने का निर्देश दिया जो उनके वापस आने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा.
- भाषा
- Last Updated: November 14, 2019, 10:32 PM IST
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को विदेश जाने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई (Dubai) जाने की गुरूवार को अनुमति दी. थरूर ने अदालत को बताया कि उन्हें सर बानी यस फोरम की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.
अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये की सावधि जमा पेश करने का निर्देश दिया जो उनके वापस आने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा. अदालत ने कहा, ‘‘थरूर न तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और उन्हें जो अनुमति मिली है उसका इस्तेमाल नियमों के विपरीत नहीं करेंगे.’’
अदालत को देना होगा यात्रा का ब्यौरा
अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण अदालत को उपलब्ध करायेंगे. अदालत ने कहा कि वह उन सभी स्थानों का नाम तथा वहां ठहरने की अवधि, संपर्क का पता और अपना संपर्क नंबर उपलब्ध करायेंगे जहां जहां उनका जाने का कार्यक्रम है. अदालत ने उल्लेख किया कि अतीत में भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है.दिल्ली पुलिस ने उनकी याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कांग्रेस सांसद को अगर विदेश जाने की अनुमति दी गयी तो मुकदमे से बचने के लिए विदेश में ही रूक सकते हैं और कार्यवाही के इस शुरूआती दौर में उन्हें राहत प्रदान किये जाने से सुनवाई में बाधा हो सकती है.
इन यात्राओं के लिए मांगी थी इजाज़त
अधिवक्ता गौरव गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में थरूर ने अदालत से ओमान जाने की भी अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी आफ साइंस की ओर से 16 दिसंबर को राष्ट्रीय व्याखान में बोलने के लिए न्यौता मिला है.आवेदन में कांग्रेस नेता ने अपनी मां के 80 वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने के लिए अदालत से 28 दिसंबर से आठ जनवरी के बीच अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा करने की भी अनुमति मांगी है. अदालत ने हालांकि कहा कि वह इन आवेदनों पर बाद में विचार करेगी.
बिना अदालती आदेश के बाहर नहीं जा सकते थरूर
सुनंदा मामले में जमानत देते हुए अदालत ने थरूर को बिना अदालती आदेश के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए तथा 306 के तहत मामला दर्ज है लेकिन इन मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
थरूर की पत्नी सुनंदा 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में मृत मिली थी. थरूर दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस वक्त उनके सरकारी आवास में जीर्णोंद्धार का काम चल रहा था.
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अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये की सावधि जमा पेश करने का निर्देश दिया जो उनके वापस आने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा. अदालत ने कहा, ‘‘थरूर न तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और उन्हें जो अनुमति मिली है उसका इस्तेमाल नियमों के विपरीत नहीं करेंगे.’’
अदालत को देना होगा यात्रा का ब्यौरा
अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण अदालत को उपलब्ध करायेंगे. अदालत ने कहा कि वह उन सभी स्थानों का नाम तथा वहां ठहरने की अवधि, संपर्क का पता और अपना संपर्क नंबर उपलब्ध करायेंगे जहां जहां उनका जाने का कार्यक्रम है. अदालत ने उल्लेख किया कि अतीत में भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है.दिल्ली पुलिस ने उनकी याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कांग्रेस सांसद को अगर विदेश जाने की अनुमति दी गयी तो मुकदमे से बचने के लिए विदेश में ही रूक सकते हैं और कार्यवाही के इस शुरूआती दौर में उन्हें राहत प्रदान किये जाने से सुनवाई में बाधा हो सकती है.
इन यात्राओं के लिए मांगी थी इजाज़त
अधिवक्ता गौरव गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में थरूर ने अदालत से ओमान जाने की भी अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी आफ साइंस की ओर से 16 दिसंबर को राष्ट्रीय व्याखान में बोलने के लिए न्यौता मिला है.
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बिना अदालती आदेश के बाहर नहीं जा सकते थरूर
सुनंदा मामले में जमानत देते हुए अदालत ने थरूर को बिना अदालती आदेश के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए तथा 306 के तहत मामला दर्ज है लेकिन इन मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
थरूर की पत्नी सुनंदा 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में मृत मिली थी. थरूर दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस वक्त उनके सरकारी आवास में जीर्णोंद्धार का काम चल रहा था.
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First published: November 14, 2019, 10:32 PM IST
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