पूरे देश को हिला कर रख देने दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
नई दिल्ली: पूरे देश को हिला कर रख देने दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी को और जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से पूछा कि किस कानून के तहत हम नाबालिग दोषी को जेल में रख सकते हैं?
वहीं इस फैसले पर निर्भया के मां-बाप ने बेहद निराशा जाहिर की। निर्भया की मां ने कहा कि इस देश में इंसाफ नहीं है। दोषी को फांसी पर लटकाया जाए। वहीं पिता ने कहा कि हमें शुरू से ही पता था कि हमें कुछ नहीं मिलेगा।
बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देर रात सुनवाई से इनकार कर दिया जिसके बाद आरोपी की रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। हालांकि न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित की एक अवकाशकालीन पीठ ने शनिवार देर रात दो बजे अपना आदेश सुनाया और मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी आज तय की थी।
तीन साल सुधारगृह में रहने के बाद रविवार को नाबालिग दोषी को रिहा कर एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता-पिता भी शामिल थे।
निर्भया का परिवार नाबालिग दोषी की रिहाई से काफी नाराज है। बीती शाम अंधेरा होने तक भी निर्भया के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर जमा थे, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया। इस दौरान निर्भया की मां को हल्की-फुल्की चोट भी आई, लेकिन उनका कहना है कि इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
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