ओडिशा में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतें देश में सबसे कम हो गई हैं (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus cases in Delhi) के बढ़ते मामलों को देखते हुए तत्काल लॉकडाउन (Lockdown) लगाने वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने पूछा, 'क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है?' कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन से जुड़े निर्देश नीतिगत फैसले के तहत आते हैं, जो संबंधित संस्थाएं ही ले सकती हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने याचिका को ‘आधी-अधूरी’ और ‘अनावश्यक’ बताया. बेंच ने कहा कि याचिका बिना किसी पूर्व तैयारी के दायर की गई है और इसे अस्वीकार करने के साथ-साथ इसपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता डॉ. कौशल कांत मिश्रा की ओर से पेश वकील पूजा धर से बेंच ने पूछा कि वह याचिका वापस लेंगी या फिर अदालत इसे खारिज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाए. मिश्रा की वकील ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई और उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी. अदालत ने ऐसी कोई मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि ‘‘याचिका वापस ली गई हुई मानते हुए इसे खारिज किया जाता है.’’
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने बेंच को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष निर्देश दिए हैं कि उसकी इजाजत के बगैर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाना होगा, क्योंकि उसकी सहमति के बिना दिल्ली सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है.
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Tags: Arvind kejriwal, Breaking news in hindi, Coronavirus in India, COVID 19 Test, Lockdown
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