दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. (पीटीआई फाइल फोटो)
MCD Mayor Polls: दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी. नगर निगम (MCD) के मेयर पद (Mayor Polls) के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने कल यानी मंगलवार को आप की ओर से पेश एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया. वकील ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे.’
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम सदन (MCD Houce) सोमवार को तीसरी बार मेयर का चुनाव कराने में नाकाम रहा. सोमवार को पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नामांकित एल्डरमैन चुनाव में मतदान करेंगे, इससे नाराज आप ने घोषणा की कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. जिसके बाद आप (AAP) ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया. जिस पर आज सुनवाई होगी.
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आप ने लगाया जनादेश के अपमान का आरोप
आपको बता दें कि भाजपा और आप दोनों ने एक-दूसरे पर महापौर के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है. विवाद की जड़ एल्डरमैन की नियुक्ति और सदन में उनके मतदान का अधिकार है. 250 निर्वाचित सदस्यों में से 134 के साथ बहुमत वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर उसके जनादेश को चुराने की कोशिश कर रही है.
पहले भी लगायी थी याचिका
ओबेरॉय ने पहले भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली में मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी. लेकिन 6 फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए याचिका वापस ले ली गई थी. शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को कहा था कि याचिकाकर्ता की प्रमुख शिकायत यह थी कि मेयर का चुनाव नहीं हुआ था. राजधानी दिल्ली में महापौर का चुनाव पिछले महीने दूसरी बार रद हो गया था, क्योंकि कुछ पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के बाद एमसीडी हाउस को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था. नवनिर्वाचित एमसीडी हाउस की पहली बैठक भी छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी.
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