पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लगाया यह कड़ा कानून

देशविरोधी और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम को इसी साल जनवरी में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था (फाइल फोटो)
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप जोड़े हैं.
- News18Hindi
- Last Updated: April 30, 2020, 7:14 AM IST
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने संशोधित नागरिकता कानून(CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के पास पिछले साल दिसंबर में हुए हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) लगाया है. शरजील की वकील मिशिका सिंह ने बताया कि शरजील के खिलाफ मामले में यूएपीए की धारा 13 (गैर कानूनी गतिविधि) के तहत आरोप जोड़े गये.
इससे पहले, पुलिस ने शरजील के खिलाफ देशद्रोह का आरोप दर्ज किया था. उस पर हिंसा का कारण बना, द्वेष बढ़ाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि उसे जामिया में 13 और 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा के दो मामलों में गिरफ्तार किया गया है. उस पर 13 दिसंबर के अपने भाषण के जरिये हिंसा भड़काने के आरोप हैं. एकत्र किये गये साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए भी लगाई गई है.
कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी
पुलिस ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के परिणामस्वरूप हिंसा भड़की थी. पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि भीड़ ने बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिस दौरान कई सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए.इस सिलसिले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किये गये. शरजील को बिहार के जहांनाबाद जिले से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जामिया परिसर में भड़काऊ भाषण देने को लेकर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
शरजील के खिलाफ असम में आतंक रोधी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. दरअसल, उसने कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी थी.
यह भी पढ़ें: लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद इन इलाकों में मिल सकती है छूट
इससे पहले, पुलिस ने शरजील के खिलाफ देशद्रोह का आरोप दर्ज किया था. उस पर हिंसा का कारण बना, द्वेष बढ़ाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि उसे जामिया में 13 और 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा के दो मामलों में गिरफ्तार किया गया है. उस पर 13 दिसंबर के अपने भाषण के जरिये हिंसा भड़काने के आरोप हैं. एकत्र किये गये साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए भी लगाई गई है.
कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी
पुलिस ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के परिणामस्वरूप हिंसा भड़की थी. पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि भीड़ ने बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिस दौरान कई सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए.इस सिलसिले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किये गये. शरजील को बिहार के जहांनाबाद जिले से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जामिया परिसर में भड़काऊ भाषण देने को लेकर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
शरजील के खिलाफ असम में आतंक रोधी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. दरअसल, उसने कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी थी.
यह भी पढ़ें: लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद इन इलाकों में मिल सकती है छूट