डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस भी जारी किया था.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए (DGCA) ने स्पाइसजेट (SpiceJet) पर अपने बोइंग 737 मैक्स विमान के पायलट को दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि इससे उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले महीने स्पाइसजेट के 90 पायलट को ठीक से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया था. सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इन पायलट को प्रतिबंधित करने के बाद नियामक ने विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
प्रशिक्षण पर पर रहा था प्रतिकूल प्रभाव
एक सूत्र ने कहा, ‘‘विमानन कंपनी द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए पाबंदी लगाई गई थी.’’ सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने मैक्स विमान के पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए एक दोषपूर्ण सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
डीजीसीए द्वारा एक सिम्युलेटर निगरानी के दौरान 30 मार्च 22 को सीएसटीपीएल ग्रेटर नोएडा में, यह देखा गया कि 17 मार्च 2022 से निष्क्रिय होने के कारण पी2 साइड पर बी737 मैक्स w.r.t स्टिक शेकर के लिए एक एमएमआई था,” हालांकि, स्पाइस जेट के पायलटों के लिए आरटीएस प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सिम्युलेटर का संचालन किया जा रहा था जो कि लागू एमएमआई आइटम के अनुसार उल्लंघन था. इस संबंध में स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.
.