नई दिल्ली. AIADMK की याचिका पर हाईकोर्ट के दिये गए फैसले को न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने बरकरार रखा है. मद्रास हाईकोर्ट ने पार्टी उपनियमों में संशोधन के लिए AIADMK की आम परिषद की कल होने वाली बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. बीते बुधवार की देर रात न्यायाधीश सुंदर मोहन जस्टिस दुरईस्वामी के आवास पर पहुंचे और याचिका की सुनवाई की. इस याचिका को AIADMK महापरिषद के सदस्य षणमुगम ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाला था. बेंच ने देर रात सुनवाई करते हुए इस मामले में दखलअंदाजी देने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने मद्रास एचसी के आदेश को सुरक्षित रखा, जिसमें पार्टी के उपनियमों में संशोधन के लिए 23 जून को अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यहां होने वाली अन्नाद्रमुक की सामान्य एवं कार्यकारी परिषद की बैठक में कोई अन्य अघोषित प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता. अदालत के इस फैसले के बाद पार्टी के संयुक्त सह संयोजक ई.के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला खेमा एकल नेतृत्व को लेकर कोई कदम नहीं उठा पाएगा. तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक के सर्वोच्च नीति-निर्माता निकाय सामान्य एवं कार्यकारी परिषद की बैठक यहां नजदीक में एक शादी घर में होनी है. देर रात शुरू होकर बृहस्पतिवार तड़के खत्म हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की विशेष खंडपीठ ने पार्टी के सह संयोजक ओ पन्नीरसेल्वम को राहत प्रदान की. इस मामले पर विशेष सुनवाई शहर में वरिष्ठ न्यायाधीश के अन्ना नगर स्थित आवास पर हुई। यह सुनवाई एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर हुई है.
पीठ के नए आदेश के अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी की बैठक आयोजित की जा सकती है और इसमें पहले से तय 23 प्रस्तावों पर चर्चा कर इन्हें पारित किया जा सकता है. इसके अलावा कोई अन्य प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जिसमें समन्वयक व संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने के लिए पार्टी के उप-नियमों में संशोधन करके एकल नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करना और महासचिव पद की बहाली शामिल है. बेंच ने कहा कि 23 प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं.
हालांकि, सदस्यों को किसी अन्य मामले पर चर्चा करने की स्वतंत्रता है. खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को सुरक्षित रखा था, जिसमें पार्टी के उपनियमों में संशोधन के लिए 23 जून को अन्नाद्रुमक की आम परिषद बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. वहीं बीते मंगलवार को कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को विपक्षी दल अन्नाद्रमुक की आम परिषद और कार्यकारिणी समिति की बैठक को ध्यान में रखते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कदम उठाने का निर्देश दिया था. बता दें कि अन्नाद्रुमक इन दिनों समन्वयक ओ पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी के बीच बंट चुका है.
बैठक में जुटने लगे हैं नेता व कार्यकर्ता
बता दें कि आज होने वाली पार्टी की आम परिषद की बैठक से पहले अन्नाद्रमुक समर्थक वनगम के श्रीवारु वेंकटचलपति पैलेस के बाहर जमा हो गए हैं. अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता, नेता आज होने वाली पार्टी की आम परिषद की बैठक के लिए श्रीवारु वेंकटचलपति पैलेस, वनगरम में एकत्र हुए हैं. पार्टी की आम परिषद की बैठक के लिए रवाना हुए अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी के समर्थक उनके आवास के बाहर भारी संख्या में मौजूद रहे.
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