कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते मुंबई में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे बीच

मुंबई में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे बीच(सांकेतिक फोटो)
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते इससे पहले आदेश जारी किए गए थे कि सभी बीच, बगीचे और सार्वजनिक स्थल सप्ताह के शुरूआती पांच दिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे.
- भाषा
- Last Updated: April 7, 2021, 3:45 PM IST
मुंबई. कोविड-19 के मामले (Covid-19 Cases) बढ़ने के चलते 30 अप्रैल तक मुंबई में सभी बीच (समुद्र तट) आगंतुकों के लिए बंद रहेंगे. नगर निकाय ने मंगलवार को यह घोषणा की. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Mahanagarpalika) आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इस बारे में आदेश जारी कर सभी निगम आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी बीच इस महीने बंद रखे जाएं. उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त से पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का क्रियान्वयन कराने में नगर निकाय वार्ड सहायक आयुक्तों की मदद करने के लिए भी कहा.
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर रविवार को नयी पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी बीच, बगीचे और सार्वजनिक स्थल सप्ताह के शुरूआती पांच दिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे.
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इससे पहले मुंबई पुलिस ने सोमवार से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी. इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी.
वीकेंड में लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू
आदेश के मुताबिक सप्ताह के कार्यदिवसों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि सप्ताहांत (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा. यह आदेश पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य ने जारी किया और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा बशर्तें इसे पहले वापस नहीं लिया जाए.
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आदेश में लोगों से कोविड-19 के चलते मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया है.

पुलिस ने कहा कि जो इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) और महामारी बीमारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
(Disclaimer: यह खबर सीधे सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे News18Hindi टीम ने संपादित नहीं किया है.)
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर रविवार को नयी पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी बीच, बगीचे और सार्वजनिक स्थल सप्ताह के शुरूआती पांच दिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे.
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वीकेंड में लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू
आदेश के मुताबिक सप्ताह के कार्यदिवसों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि सप्ताहांत (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा. यह आदेश पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य ने जारी किया और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा बशर्तें इसे पहले वापस नहीं लिया जाए.
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आदेश में लोगों से कोविड-19 के चलते मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया है.
पुलिस ने कहा कि जो इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) और महामारी बीमारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
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