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Assam Seats Delimitation: असम की व‍िधानसभा व संसदीय सीटों का पर‍िसीमन करेगा चुनाव आयोग, नए स‍िरे से तय होंगी बाउंड्रीज

असम (Assam) के विधानसभा  और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (Parliamentary Constituencies) का परिसीमन करने का निर्णय लिया है.   (फाइल फोटो)

असम (Assam) के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (Parliamentary Constituencies) का परिसीमन करने का निर्णय लिया है. (फाइल फोटो)

Assam Constituencies Delimitation: चुनाव आयोग (ECI) ने असम (Assam) के विधानसभा (Assembly Constituencies) और संसदीय निर् ...अधिक पढ़ें

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हाइलाइट्स

असम के सीईओ को राज्य सरकार से व‍िचार विमर्श करने के न‍िर्देश
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत परिसीमन का अभ्यास शुरू करने का फैसला
व‍िध‍ि मंत्रालय ने चुनाव आयोग से 15 नवंबर को पत्र लिखकर परिसीमन करने का क‍िया था अनुरोध

निवेदिता सिंह

 नई दिल्ली. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) की ओर से भारत के न‍िर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से आग्रह क‍िया गया था क‍ि असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पर‍िसीमन क‍िया जाए. मंत्रालय के इस अनुरोध पर अब चुनाव आयोग (ECI) ने असम (Assam) के विधानसभा (Assembly Constituencies) और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (Parliamentary Constituencies) का परिसीमन करने का निर्णय लिया है.

इस परिसीमन (Assam Delimitation) में साल 2001 की जनगणना के आंकड़े को सम्‍मल‍ित क‍िया जाएगा. चुनाव आयोग (Election Commission) को व‍िध‍ि मंत्रालय की ओर से यह पत्र 15 नवंबर, 2022 को लिखा गया था.

चुनाव आयोग की ओर से असम की व‍िधानसभा और संसदीय सीटों के पर‍िसीमन की कवायद शुरू कर द‍ी है. इस संबंध में आध‍िकार‍िक बयान जारी कर कहा है क‍ि इस निर्णय के बाद अब 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन की कवायद पूरी होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. मुख्य न‍िर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल के नेतृत्व वाले आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य सरकार से इस बारे में व‍िचार विमर्श करें.

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न‍िर्वाचन आयोग ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 8ए के अनुसार असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अभ्यास शुरू करने का फैसला किया है. यह केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध के पर‍िप्रेक्ष्‍य में था.

चुनाव आयोग के अनुसार परिसीमन के लिए आयोग स्वयं दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली को डिजाइन और अंतिम रूप देगा. सीटों के परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट रखा जाएगा.

परिसीमन के प्रारूप को आयोग द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद आम जनता से सुझाव व आपत्तियां भी मांगी जाएंगी. इसको केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा. चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8ए के तहत यह निर्णय लिया है. संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग होगा. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाएगा. मंत्रालय ने चुनाव आयोग से 15 नवंबर को पत्र लिखकर असम में परिसीमन का अनुरोध किया था.

Tags: Assam Government, Assam news, Delimitation, ECI, Election Commission of India

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