सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मिशेल की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला में सीबीआई ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मिशेल की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए. बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया है. जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में दो जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
सबीआई की दलील है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. एजेंसी के मुताबिक जांच में सहयोग करने को लेकर मिशेल कोर्ट में झूठे दावे कर रहा है. सीबीआई ने ये भी कहा कि वो इटली और भारत दोनों में कानून की प्रक्रिया से फरार हो गया था. गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टर की खरीद से संबंधित है.
मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया था. उनपर पर इस डील में दलाली का आरोप है. वो ब्रिटिश मूल का नागरिक है. मिशेल हथियारों की खरीद से संबंधित दो कंपनियों में पार्टनर है.
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला भारत सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीदे जाने वाले 12 हेलीकॉप्टर्स के सौदे से संबंधित है. ये मामला 2013-14 में सामने आया था. इसमें कई नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर मोटी घूस लेने का आरोप है. अप्रैल 2014 में इटली के एक कोर्ट में इस सौदे का फैसला हुआ. कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ था.
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