विदेश में रहे भारतीयों को जल्द मिल सकता है पोस्टल वोटिंग का अधिकार, खाड़ी देशों के NRIs को करना होगा थोड़ा इंतजार

एनआरआई डाल सकेंगे वोट. (File Pic)
प्रस्ताव में यह तय हुआ है कि चुनाव आयोग (ECI) की ओर से विदेश में भारतीय मिशंस में मैनपावर में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि एनआरआई के लिए पोस्टल वोटिंग शुरू की जा सके.
- News18Hindi
- Last Updated: December 15, 2020, 8:47 AM IST
नई दिल्ली. अब विदेश में रह रहे भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRI) भी चुनावों (Elections) में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है. अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एनआरआई अब पोस्टल वोटिंग या डाक मत (Postal Voting) का प्रयोग करके मतदान कर सकेंगे. हालांकि इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी खाड़ी देशों में रह रहे एनआरआई को ये सुविधा नहीं मिलेगी.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पिछले हफ्ते चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय की एक बैठक हुई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है. इसके लिए यह तय हुआ है कि चुनाव आयोग की ओर से विदेश में भारतीय मिशंस में मैनपावर में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि एनआरआई के लिए पोस्टल वोटिंग शुरू की जा सके.
इस बैठक में चुनाव आयोग की टीम ने विदेश मंत्रालय को उन देशों के बारे में भी जानकारी दी जहां वो इस प्रोजेक्ट को शुरुआती तौर पर शुरू करना चाहता है. इनमें अभी खाड़ी देश नहीं शामिल हैं. इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से यह भी प्रस्ताव दिया गया कि विदेश में भारतीय मिशंस में एक अफसर नियुक्त किया जाएगा. वह एनआरआई मतदाता की ओर से बैलट पेपर डाउनलोड करेगा.
बैलट पेपर डाउनलोड करने के बाद वह उसे मतदाता को सौंपेगा. इसके बाद एनआरआई मतदाता उस पर अपना वोट चिह्नित करेगा. साथ ही उसके साथ अफसर की ओर से प्रमाणित किया गया एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म भी देगा. दोनों ही चीजों को एक सीलबंद लिफाफे में करके उसे अफसर को देगा. इसके बाद भारतीय मिशन से वो सभी बैलट पेपर संबंधित चुनाव अधिकारी को भेज दिए जाएंगे.
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि चुनाव आयोग ने पिछले महीने कानून मंत्रालय में एनआरआई को पोस्टल बैलट के जरिये मतदान करने की अनुमति देने के लिए बातचीत की थी. चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुसार जो भी एनआरआई अपना वोट पोस्टल बैलट के जरिये डालना चाहेगा, उसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कम से कम 5 दिनों बाद इसके बारे में रिटर्निंग अफसर को बताना जरूरी होगा.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पिछले हफ्ते चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय की एक बैठक हुई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है. इसके लिए यह तय हुआ है कि चुनाव आयोग की ओर से विदेश में भारतीय मिशंस में मैनपावर में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि एनआरआई के लिए पोस्टल वोटिंग शुरू की जा सके.
इस बैठक में चुनाव आयोग की टीम ने विदेश मंत्रालय को उन देशों के बारे में भी जानकारी दी जहां वो इस प्रोजेक्ट को शुरुआती तौर पर शुरू करना चाहता है. इनमें अभी खाड़ी देश नहीं शामिल हैं. इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से यह भी प्रस्ताव दिया गया कि विदेश में भारतीय मिशंस में एक अफसर नियुक्त किया जाएगा. वह एनआरआई मतदाता की ओर से बैलट पेपर डाउनलोड करेगा.
बैलट पेपर डाउनलोड करने के बाद वह उसे मतदाता को सौंपेगा. इसके बाद एनआरआई मतदाता उस पर अपना वोट चिह्नित करेगा. साथ ही उसके साथ अफसर की ओर से प्रमाणित किया गया एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म भी देगा. दोनों ही चीजों को एक सीलबंद लिफाफे में करके उसे अफसर को देगा. इसके बाद भारतीय मिशन से वो सभी बैलट पेपर संबंधित चुनाव अधिकारी को भेज दिए जाएंगे.
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि चुनाव आयोग ने पिछले महीने कानून मंत्रालय में एनआरआई को पोस्टल बैलट के जरिये मतदान करने की अनुमति देने के लिए बातचीत की थी. चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुसार जो भी एनआरआई अपना वोट पोस्टल बैलट के जरिये डालना चाहेगा, उसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कम से कम 5 दिनों बाद इसके बारे में रिटर्निंग अफसर को बताना जरूरी होगा.