1 मार्च से बसों में दिव्यांगों के लिये होंगी ये विशेष सुविधाएं

1 मार्च से बसों में दिव्यांगों के लिए होंगीं विशेष सुविधाएं (फोटो- PTI)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसके लिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया.
- भाषा
- Last Updated: December 30, 2019, 4:49 PM IST
नई दिल्ली. बसों में मार्च से दिव्यांगों (Divyang) के लिये विशेष सुविधाएं (Special Facilities) होंगी. सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना (Official Notice) में यह जानकारी दी गयी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसके लिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया.
इन सुविधाओं को लेकर होगा बसों का फिटनेस निरीक्षण
संशोधन (Amendment) के तहत दिव्यांगों को प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्म की छड़ी / वॉकर (Walker), हैंड रेल / स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर (Wheel Chair) को बस में लाने, रखने तथा उसे लॉक करने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.बसों के ‘फिटनेस’ निरीक्षण (Fitness Checking) के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं.
अगले साल 1 मार्च से सभी बसों में प्रभावी होंगे ये नियम
नई व्यवस्था 1 मार्च 2020 से प्रभावी (Effective) हो जाएगी.
मोटर वाहन अधिनियम, 1989 (Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन के प्रस्तावित नियम 24 जुलाई 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे. इस पर ऐसे लोगों से इसपर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं. नियमों के प्रस्तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना (Notification) जारी की गई.
यह भी पढ़ें: PPF, सुकन्या, NSC पर सरकार जल्द ले सकती है ये बड़ा फैसला!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसके लिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया.
इन सुविधाओं को लेकर होगा बसों का फिटनेस निरीक्षण
संशोधन (Amendment) के तहत दिव्यांगों को प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्म की छड़ी / वॉकर (Walker), हैंड रेल / स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर (Wheel Chair) को बस में लाने, रखने तथा उसे लॉक करने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.बसों के ‘फिटनेस’ निरीक्षण (Fitness Checking) के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं.
अगले साल 1 मार्च से सभी बसों में प्रभावी होंगे ये नियम
नई व्यवस्था 1 मार्च 2020 से प्रभावी (Effective) हो जाएगी.
मोटर वाहन अधिनियम, 1989 (Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन के प्रस्तावित नियम 24 जुलाई 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे. इस पर ऐसे लोगों से इसपर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं. नियमों के प्रस्तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना (Notification) जारी की गई.
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