गुजरात: पंचायत चुनाव हिंसा केस में कांग्रेस विधायक और उसके बेटों को एक साल की जेल

अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 गवाहों के बयानों के साथ ही सबूतों का भी संज्ञान लिया. सांकेतिक तस्वीर
Gujarat Panchayat Election Violence 2008: भीखाभाई जोशी और उनके तीनों बेटे शिकायतकर्ता मुगेरभाई जुनेजा के घर में घुसे थे और परिवार पर तलवार, पाइप और चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए.
- भाषा
- Last Updated: February 23, 2021, 10:47 PM IST
जूनागढ़. गुजरात (Gujarat) के जूनागढ़ जिले (Junagarh District) की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस (Congress) के एक विधायक और उनके तीन बेटों को 2008 के पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के तीन सदस्यों पर हमला करने के लिए एक वर्ष जेल की सजा सुनाई. मेनदरदा के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) दिलीप गिरी गोस्वामी की अदालत ने कांग्रेस विधायक भीखाभाई जोशी को भादंसं की धारा 452 (घायल करने के इरादे से घर में घुसना) और 324 (खतरनाक तरीके से घायल करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक वर्ष जेल की सजा सुनाई.
अदालत ने उनके तीन बेटों- भरत, मनोज और जयंत को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई और चारों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्हें बाद में जमानत भी दे दी गई. जोशी और उनके तीनों बेटे चार नवंबर 2008 को मेनदरदा तालुका के अमरापुर गांव में शिकायतकर्ता मुगेरभाई जुनेजा के घर में घुसे थे और परिवार पर तलवार, पाइप और चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए.
बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर हमला हुआ. अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 गवाहों के बयानों के साथ ही सबूतों का भी संज्ञान लिया.
(Disclaimer: यह खबर सीधे सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे News18Hindi टीम ने संपादित नहीं किया है.)
अदालत ने उनके तीन बेटों- भरत, मनोज और जयंत को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई और चारों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्हें बाद में जमानत भी दे दी गई. जोशी और उनके तीनों बेटे चार नवंबर 2008 को मेनदरदा तालुका के अमरापुर गांव में शिकायतकर्ता मुगेरभाई जुनेजा के घर में घुसे थे और परिवार पर तलवार, पाइप और चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए.
बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर हमला हुआ. अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 गवाहों के बयानों के साथ ही सबूतों का भी संज्ञान लिया.
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