होम /न्यूज /राष्ट्र /हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे अल्कोहल

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे अल्कोहल

बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य में शराब बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य में शराब बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Haryana Legislative Assembly Winter Session) के चौथे दिन यानी बुधवार को सरकार ने ‘हर ...अधिक पढ़ें

    चंडीगढ़. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इस शराब पीने व खरीदने (Alcohol sale and Drink) की उम्र में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार को सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Haryana Legislative Assembly Winter Session) के चौथे दिन यानी बुधवार को सरकार ने ‘हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था.

    विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन (Alcohol abuse) करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.

    पहले दिल्ली से घटाई थी शराब पीने की उम्र

    बता दें कि हरियाणा से पहले दिल्ली सरकार ने शराब पीने और खरीदने की उम्र को कम कर दिया था. दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया गया था. बिल में कहा गया है कि आबकारी अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों को शामिल किए जाने के समय से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है.

    ये भी पढ़ेंः- देसी जुगाड़ वाली जीप को देखकर आनंद महिंद्रा हुए खुश, बोले- बोलेरो दूंगा…देखें VIDEO

    बिल में दलील दी गई है कि लोग अब अधिक शिक्षित हो गए हैं और शराब पीने को लेकर तर्कसंगत फैसला ले सकते है.

    Tags: Alcohol, Haryana Government, Haryana news, Illegal alcohol

    टॉप स्टोरीज
    अधिक पढ़ें