INX Media Case: चिदंबरम को 106 दिन बाद मिली जमानत, माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें

र्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पी. चिदंबरम (P.Chidambaram) ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
- News18Hindi
- Last Updated: December 4, 2019, 12:10 PM IST
कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के बॉन्ड और इतने ही रकम के दो हलफनामे (Sureties) पर जमानत दी है.
कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि जमानत मिलने के बाद भी चिदंबरम बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे. अदालत ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें और न ही सार्वजनिक रूप से कोई भाषण दें.
इससे पहले जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
कब से जेल में बंद हैं चिदंबरम?
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें 6 सितंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. एयरसेल मैक्सिस केस में उन्हें बेटे कार्ति के साथ जमानत मिल चुकी है. वहीं, आईएनएक्स केस में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिदंबरम को भी जमानत दे दी.
Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
क्या है मामला?
बता दें सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमित्तायें हुईं. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
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