INX Media Case: चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ED ने मांगा जवाब, 26 नवंबर को अगली सुनवाई
News18Hindi Updated: November 20, 2019, 11:30 AM IST

पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला.
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं. पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) में जमानत के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.
- News18Hindi
- Last Updated: November 20, 2019, 11:30 AM IST
नई दिल्ली. INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ED को 26 नवंबर को जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट पी चिदंबरम की याचिका पर अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगी. चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं. पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को INX मीडिया केस (INX Media Case) में CBI ने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दायर की थी.
सीबीआई (CBI) ने जमानत न देने की सिफारिश की थी
इस दौरान सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है. लिहाजा पी. चिदंबरम को अभी जमानत न दी जाए. CBI ने जो जमानत याचिका दायर की थी उसमें दावा किया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने पी चिदंबरम को रिश्वत के तौर पर 35.5 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए. ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में दिए गए. ये आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया.इसे भी पढ़ें :- चिदंबरम ने कोर्ट में कहा- अपने फायदे के लिए नहीं किया वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 15 मई, 2017 को ईडी (ED) ने ये मामला दर्ज किया था. ईडी के द्वारा दर्ज केस में आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किए थे. जांच के दौरान पाया गया कि INX Media Pvt Ltd के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी चिदंबरम, तत्कालीन वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी इसमें शामिल थे.इसे भी पढ़ें :- INX मीडिया केस: चिदंबरम ने कहा- सूबत दस्तावेजी है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं
अगस्त में हुए थे गिरफ्तार
UPA सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके चिदंबरम को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके निवास से CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. CBI ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज कर INX Media Group को 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था. उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
इसे भी पढ़ें :- पी चिदंबरम ने दी सलाह- संसद में कमज़ोर अर्थव्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाए कांग्रेस
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को INX मीडिया केस (INX Media Case) में CBI ने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दायर की थी.
सीबीआई (CBI) ने जमानत न देने की सिफारिश की थी
इस दौरान सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है. लिहाजा पी. चिदंबरम को अभी जमानत न दी जाए. CBI ने जो जमानत याचिका दायर की थी उसमें दावा किया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने पी चिदंबरम को रिश्वत के तौर पर 35.5 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए. ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में दिए गए. ये आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया.इसे भी पढ़ें :- चिदंबरम ने कोर्ट में कहा- अपने फायदे के लिए नहीं किया वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 15 मई, 2017 को ईडी (ED) ने ये मामला दर्ज किया था. ईडी के द्वारा दर्ज केस में आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किए थे. जांच के दौरान पाया गया कि INX Media Pvt Ltd के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी चिदंबरम, तत्कालीन वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी इसमें शामिल थे.
Loading...
अगस्त में हुए थे गिरफ्तार
UPA सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके चिदंबरम को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके निवास से CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. CBI ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज कर INX Media Group को 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था. उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
इसे भी पढ़ें :- पी चिदंबरम ने दी सलाह- संसद में कमज़ोर अर्थव्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाए कांग्रेस
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: November 20, 2019, 6:29 AM IST
Loading...