कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने मंगलवार को गौ-वध विरोधी अध्यादेश (Anti-Slaughter Ordinance) जारी कर दिया जिसमें मवेशी की हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है. वहीं उन्हें बचाने के लिए काम करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया है. इससे संबंधी विधेयक को अभी तक विधान परिषद द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए अध्यादेश जारी किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण अध्यादेश-2020 को जारी करने का फैसला किया था, जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
अध्यादेश के तहत, मवेशियों के वध के लिए तीन से सात साल तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं बाद के अपराधों में सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा. सरकार ने पहले ही कहा है कि इसके लागू हो जाने के बाद, राज्य में गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
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FIRST PUBLISHED : January 05, 2021, 23:06 IST