विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ (AH Vishwanath) संविधान के अनुच्छेद 164(1)(बी) और 361 (बी) के तहत अभी भी अयोग्य हैं. (Twitter)
बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सोमवार को कहा कि विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ (AH Vishwanath) संविधान के अनुच्छेद 164(1)(बी) और 361 (बी) के तहत अभी भी अयोग्य हैं. इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बीएच येद्दियुरप्पा के मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता. चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने सोमवार को विश्वनाथ के बारे में अपने आदेश में कहा, 'एएच विश्वनाथ की अयोग्यता कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक जारी रहेगी.'
हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएच येद्दियुरप्पा को विश्वनाथ को मंत्री मनोनीत करने की राज्यपाल से सिफारिश करते समय उनकी अयोग्यता को ध्यान में रखना होगा. मुख्यमंत्री अगर सिफारिश करते हैं, तो राज्यपाल विश्वनाथ की अयोग्यता के पहलू पर विचार करने के लिये बाध्य हैं.
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हालांकि, दो अन्य प्रतिवादियों आर शंकर और एन नागराज के मामले में बेंच ने कहा कि इसपर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता. पहली नजर में यह साबित नहीं हुआ कि वे अनुच्छेद 164 और 361 के अंतर्गत अयोग्य हो गये थे.
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